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Toll Tax : हाईवे पर अब नहीं लगेगा टोल टैक्स, ये वाहन रखने वालों की हुई मौज

Toll Tax free : वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। अब लोगों को हाईवे, एक्सप्रेस-वे और अन्य सड़कों पर निर्धारित किलोमीटर में टोल टैक्स से छुटकारा मिलेगा। इससे करोड़ों वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकार ने वाहन चालकों के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाहन चालकों की जेब कम हो जाएगी। 

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Toll Tax : हाईवे पर अब नहीं लगेगा टोल टैक्स, ये वाहन रखने वालों की हुई मौज 

The Chopal, Toll Tax free : देश भर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक सूचना जारी की है। जिसमें कार चालकों को टोल टैक्स से राहत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। नए नियमों के अनुसार, दिन में एक निश्चित दूरी पर हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स से छुटकारा मिलेगा। इन लोगों को टोल टैक्स नहीं लगेगा। 

कार चालकों के लिए अच्छी खबर

आज कार एक आवश्यकता बन गई है। मीडिल क्लास लोगों के लिए खाशकर कार की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति ईएमआई पर गाड़ी खरीदता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी हो जाती हैं और ऊपर से कुछ दूरी पर भारी टोल टैक्स (नया सिस्टम) लगाया जाता है। ऐसे लोगों को अब काफी राहत मिलेगी। 

टैक्सी चालकों को कोई फायदा नहीं मिलेगा

यदि आप नियमित रूप से कार का प्रयोग करते हैं तो आपको टोल टैक्स छूट (toll tax relief) का लाभ मिलेगा, जो नए नोटिफिकेशन के अनुसार तय सीमा के लिए निर्धारित है। वहीं, टैक्सी नंबर की गाड़ियों में ये सुविधाएं नहीं होंगी। इस सुविधा को केवल गैर-व्यापारिक वाहनों पर लागू किया गया है। 

20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं लगेगा

लोगों को अक्सर टोल क्रोस करके टोल टैक्स (toll tax fastag) देना पड़ता है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए अब दिन में दोनों दिशाओं में बीस किलोमीटर तक का सफर मुफ्त है। चाहे एक्सप्रेसवे हो या एनएच हाईवे हो। टोल कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा। 

टोल टैक्स का नवीनीकरण

20 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली गाड़ी का पता लगाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी में ग् लोबल नेविंगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगाया जाएगा। वह बताएगा कि दिन में गाड़ी 20 किलोमीट से अधिक हाईवे या एक्सप्रेस वे पर नहीं चली है। 20 किलोमीटर तक सड़क मार्ग का प्रयोग करने पर कोई खर्च नहीं होगा।  

सेटेलाइट से जुड़ जाएगा

GNSS सिस्टम सेटेलाइटों पर आधारित होगा। इससे गाड़ी का स्थान पता चलेगा। 2008 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नियम को बदल दिया। इसमें कहा गया है कि टोल टैक्स देना होगा अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चली है। 

टोल टैक्स दूरी पर आधारित होगा

टोल टैक्स 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर चलने पर वसूला जाएगा। यह सब सेटेलाइट प्रणाली से नियंत्रित होगा। यह नवीन तकनीक जल्द ही लागू हो सकती है। 

Fastag गाड़ियों में भी नई तकनीक चलेगी

टोल क्लेक्शन के लिए एक नवीनतम प्रणाली शुरू होगी। टोल टैक्स GNSS तकनीक से वसूला जाएगा। फिलहाल, मंत्रालय की ओर से कुछ विशिष्ट राजमार्गों पर इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। GNSS भी फास्टैग के साथ काम करेगा। इस तकनीक से टोल पर गाड़ी रूकने की ही जरूरत नहीं होगी। 

दो स्थानों पर चल रहा पायलेट प्रोजेक्ट

नई तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट दो स्थानों पर चल रहा है। नई तकनीक का प्रयोग करने वालों को एनएच हाईवे के सेक् शन का प्रयोग करने में छूट मिलेगी, सिर्फ नेशनल परमिट वाले वाहनों को छूट मिलेगी।

रोजाना 20 किलोमीटर तक की दूरी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा (Toll Tax Update)। कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर सेक् शन पर और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार सेक् शन पर यह नई तकनीक चालू है।