UP में अगर कुबूल लिया बिजली चोरी का जुर्म तो होगी खैर, नहीं तो भारी भरकम जुर्माने के साथ होगी जेल 
 

UP News : उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने के लिए नई योजना लेकर आया है। बिजली चोरों के लिए यह योजना सीधा इफेक्ट करेगी। पढ़ें पूरी खबर 

 

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बता दे कि बिजली चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। बिजली चोरी किए विद में आपको बारी भरकम जुर्माने के साथ सलाखों का सफर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग नई तरह की योजना लेकर आया हैं। बिजली चोरी के जुर्म को कबूलने वालों को लेसा राहत भी देता हैं। बता दे कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने बिजली चोरी की है तो आप अपने इलाके के एक्शन या SDO कार्यालय मैं जाकर चोरी का लिखित रूप में जुर्म को स्वीकारने पर जुर्माना बहुत कम भरना पड़ता है। ऐसा नहीं किया और बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया तो 12 महीने का एफआईआर होगा।

कटियाबाजों का नहीं कम होगा जुर्माना

राजधानी के गोमतीनगर, इंदिरानगर और पुराने शहर के सभी इलाकों में मीटर में गड़बड़ी कर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को पता लगाया गया है। जुर्माना भुगतान करने के बाद उनके मीटर बदल दिए जाएंगे। बिजली चोरी की यह पोल एक से चार किलोवाट वाले उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एप से बिलिंग करने और पांच किलोवाट या इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं की एमआरआई तकनीक से बिलिंग करने पर खुली है। हम इन उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं, ताकि हम उनके यहां छाप लगा सकें।

ऐसे तय किया जाएगा जुर्माना

जिन लोगों को बिजली चोरी का आरोप लगाया जाएगा, उन्हें जुर्माने के रूप में जमा कराए गए तीन बिलों की रकम को दोगुने से अधिक भुगतान करना होगा, न कि सामान्य टैरिफ की तरह। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मीटर पर एक रिमोट लगाकर हर महीने 200 यूनिट बिजली का बिल जमा करता है। वह पहले के तीन महीने में 600 यूनिट (लगभग 6.50 रुपये प्रति यूनिट) का बिल जमा करेगा, जिस दिन वह अपराध मानेगा। अब इसी 600 यूनिट का बिल 13 रुपये प्रति यूनिट की दर से दोगुना होगा। यही फॉर्मूला स्टोर रीडिंग और नो डिस्पले पर भी जुर्माना लगाएगा। यह आम है कि लोग किसी के बहकावे में आकर मीटर की सील तोड़ दें। मीटर की सील तोड़कर उसे स्लो करवा लेते हैं। ऐसे उपभोक्ता खुद बिजली चोरी स्वीकार कर जुर्माना भर देंगे तो उनके जुर्म का विवरण गोपनीय रखा जाएगा।

वर्तमान में एक किलोवाट कनेक्शन पर जुर्माना

घरेलू 60,000 रुपये
दुकान 1,00,000 रुपये
नोट: घरेलू पर 4000 व दुकान पर 10,000 रुपये शमन शुल्क अतिरिक्त