Food Business: किस तरह के फूड बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस लेना है जरूरी, बिजनेस करने से पहले जान ले 

Food Business: वर्तमान में खाद्य बाजार इतना बड़ा हो गया है कि स्नैक्स से लेकर चाय-कॉफी के स्टॉल और छोटे-बड़े खाद्य कॉर्नर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। लाइसेंस लेना अनिवार्य है अगर आप भी किसी बड़े भोजन का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे रेस्तरां, कैफे, भोजन की प्रक्रिया की जगह या भोजन की दुकान..।

 

The Chopal, FSSAI License: भारत का भोजन बहुत विविध है।यहां के लोग सिर्फ खाने-पीने से प्यार करते हैं। यह रुचि अक्सर उन्हें फूड बिजनेस में ले जाती है। आजकल, कई वेबसाइट भी ऑनलाइन फूड बिजनेस कर रहे हैं। कई खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को एक ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचा जा रहा है।

आज फूड मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि छोटे-बड़े खाद्य कॉर्नर और चाय-कॉफी के स्टॉल भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से एक लाइसेंस लेना अनिवार्य है अगर आप भी रेस्टोरेंट, कैफे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फूड चेन का बिजनेस करना चाहते हैं।

आसान शब्दों में, भारत में फूड बिजनेस करने के लिए FSSAI से लाइसेंस लेना चाहिए। ताकि ग्राहकों का भरोसा अपने खाद्य उत्पादों पर बना रहे, खाद्य बिजनेस करने वालों की जिम्मेदारी है कि वे अपने खाद्य उत्पादों की सेफ्टी क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुनिश्चित करें।

आजकल बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, इसलिए FSSAI से लाइसेंस लेना आवश्यक है। ऐसे में FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को जांच करना होता है, जिससे खाने में मिलावट की संभावना कम होती है। इसे बनाने के लिए उच्च मानकों का पालन करना होगा।

क्यों FSSAI लाइसेंस प्राप्त करें-

दुनिया भर में खाना खाने का क्रेज है, लेकिन आज सेहत के प्रति जागरूक लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड वाला खाना खरीदते हैं। FSSAI भी खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता का प्रमाण देता है।

यह ना सिर्फ ग्राहकों की सुरक्षा करता है, बल्कि फूड उत्पाद बनाने वाली कंपनी की छवि को भी सुधारता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर खाद्य उत्पाद हर खाद्य नियम के अनुकूल है और खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए FSSAI ने 14 अंकों का नंबर जारी किया है, जिसे खाद्य उत्पादों पर मेंशन करना होगा।

फूड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए आपको foscos.fssai.gov.in नामक ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एक निश्चित शुल्क देकर लाइसेंस प्राप्त करना होगा. हालांकि, प्रत्येक प्रकार के बिजनेस के लिए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और शुल्क भी अलग-अलग होते हैं।

इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट  पर विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. इसके बाद लाइसेंस की प्रोसेस चालू होती है. यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं. 

आवेदन का पैन कार्ड

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो आईडी

एसोसिएशन/कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल/सर्टिफिकेट

एफबीओ को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट

फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान

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कितने तरह का होता है लाइसेंस-

FSSAI से अलग-अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं. यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं. नियमों के मुताबिक, FSSAI एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस जारी करता है.

यदि फूड बिजनेस का सालाना ट्रनओवर 12 लाख से कम है तो FSSAI के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड किया जा सकता है.

20 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाले फूड बिजनेस के लिए भी FSSAI का स्टेट लेवल लाइसेंस जारी किया जाता है.

वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर नेशनल लेवल लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है. यह लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है, जिनका फूड बिजनेस दूसरे राज्यों में फैला हो या देश-विदेश में आयत-निर्यात चल रहा हो.

यदि फूड बिजनेस से जुड़े मालिक या जिम्मेदार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.