Housing Ministry : घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, हाउसिंग मिनिस्ट्री की इन राज्यों में जारी हुई नई एडवाइजरी 

Housing Ministry : घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा घर खरीदारों को डेवलपरों की गड़बड़ी का खामियाजा अब नहीं भुगतना पड़ेगा। दरअसल, घर खरीदारों को डेवलपरों के डिफॉल्ट होने पर आसानी से रिफंड मिल सकेगा..। नीचे खबर में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी देखें। 

 

The Chopal, Housing Ministry : घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। घर खरीदारों को अब डेवलपरों की गड़बड़ी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। दरअसल, घर खरीदारों को अब डेवलपरों के डिफॉल्ट होने पर आसानी से रिफंड मिल सकेगा। फ्लैट या रिफंड के लिए उन्हें बार-बार रेरा नहीं चलाना पड़ेगा। इसके लिए हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को एक नवीनतम दिशानिर्देश भेजा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी रेरा, से एक रिकवरी मेकानिज्म बनाने की मांग की है। इसके लिए मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है जिसके अनुसार सभी रेरा को गुजरात रेरा की तरह रिकवरी के नियम बनाए जाएं। रेरा को भी रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश मिला है।

तीनों सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की हैं। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की उप-समिति की हाल ही में हुई दूसरी बैठक में मंत्रालय ने गुजरात मॉडल को अपनाने का फैसला किया। इस रिकवरी प्रणाली से घर खरीदारों को जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय को रेरा के आदेश के बावजूद घर खरीदारों को समय पर रिफंड नहीं मिल रहा है। घर खरीदार देश भर में ऑर्डर के बाद भी रिफंड नहीं मिलने से परेशान हो रहे थे।

इनसे सुझाव मिले:

मंत्रालय ने इस बारे में रेरा (तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक) से सलाह मांगी थी। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम के तहत जारी किए गए रिकवरी के आदेशों का प्रभावी और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छहों रेरा को आदेश दिया गया था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात रेरा ने मंत्रालय को सुझाव दिया।

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