Bank Locker से अगर हो गई चोरी तो कितना मिलेगा मुहावजा, जान ले यह नियम
Bank Locker Rules : बहुत से बैंक ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं जब वे नया अकाउंट खोलें ताकि वे अपनी कीमती वस्तुओं या जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकें। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके महत्वपूर्ण सामान बैंक लॉकर से चोरी हो जाए तो उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा? जानते हैं।
The Chopal, Bank Locker Rules : देश में सबसे अमीर बैंकों ने ग्राहकों को अपने महत्वपूर्ण सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की सुविधा दी है। ग्राहक इसके बदले बैंक दरों पर भुगतान करते हैं, जो बैंक से बैंक बदलते हैं। बैंक लॉकर में रखा सामान अक्सर किसी कारण से गायब हो जाता है। ग्राहकों को ऐसा होने पर क्या मिलेगा? इसके बारे में क्या नियम हैं?
बैंक लॉकर चोरी करने पर कितना भुगतान किया जाता है?
बैंक पूरी तरह से बैंक लॉकर की सुरक्षा करता है। ऐसे में, बैंक की लापरवाही से आपके लॉकर को कोई नुकसान होता तो बैंक उत्तरदायी होगा और आपको उचित भुगतान दिया जाएगा।
वहीं, अगर आपका सामान बैंक लॉकर से चोरी, डकैती या इमारत गिरने से गायब हो जाता है, तो बैंक आपको लॉकर किराए की 100 गुना रकम मुआवजे के रूप में देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके बैंक लॉकर का किराया 3,000 रुपये है, तो चोरी, डकैती और इमारत गिरने से बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर आपको 3,00,000 लाख रुपये मुआवजे मिलेंगे।
SBI की वेबसाइट पर बताया गया है कि ब्रांच की जिम्मेदारी है कि बैंक परिसर में चोरी, डकैती और इमारत गिरने की घटनाएं नहीं हों। वहीं, अगर बैंक परिसर में मौजूद लॉकर में कोई सामान ऊपर बताए गए कारणों से या कर्मचारी की धोखाधड़ी से गायब हो जाता है, तो बैंक ग्राहक को लॉकर किराया का सौ गुना भुगतान देगा।
लॉकर नहीं काम करता तो क्या होता है?
अगर किसी ग्राहक ने लॉकर किराए पर लिया है और किराया भी समय पर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन लॉकर सात वर्ष से अधिक समय से खुला नहीं है ऐसी स्थिति में बैंक लॉकर को गैर-क्रियाशील समझेगा। फिर कानूनी उत्तराधिकारी और नॉमिनी को फोन करके पारदर्शी तरीके से लॉकर के सामान को ट्रांसफर किया जाएगा।
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