अगर लिमिट से ज्यादा खरीद सोना तो पड़ जाएंगे लेने के देने, पीली धातु से बचके

Gold Rate : क्या सोना खरीदने के लिए ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड भी जमा करना होगा? इस पर इनकम टैक्स (Income Tex) के नियम क्या हैं? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आयकर कानूनों के तहत आप कितना भी सोना खरीद सकते हैं. यानी आप कितनी भी राशि का सोना खरीद सकते हैं
 

The Chopal : क्या सोना खरीदने के लिए ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड भी जमा करना होगा? इस पर इनकम टैक्स (Income Tex) के नियम क्या हैं? टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आयकर कानूनों के तहत आप कितना भी सोना खरीद सकते हैं. यानी आप कितनी भी राशि का सोना खरीद सकते हैं. हालांकि प्राप्तकर्ता पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक कैश लेने पर रोक है.

आयकर कानूनों में एकल लेनदेन के संबंध में दो लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध है. इसलिए आप सोना खरीदने के लिए कितनीभी राशि का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आभूषणों की बिक्री के प्रत्येक लेनदेन के संबंध में दो लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि कानून उसे आभूषणों की बिक्री के प्रत्येक लेनदेन के लिए दो लाख रुपये या उससे अधिक की कोई भी राशि स्वीकार करने से रोकता है. अगर आभूषण विक्रेता दो लाख रुपये से अधिक नकद स्वीकार करते हैं, तो ये आयकर विभाग कानूनी प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में स्वीकार की गई राशि के बराबर जुर्माना लग सकता है.

इसके अलावा, अगर आप किसी जौहरी से दो लाख रुपये से अधिक कीमत का सोना नकद या अन्य माध्यम से खरीद रहे हैं, तो आपको विक्रेता को पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसी अपनी पहचान प्रदान करनी होगी. हालांकि पैन या आधार कार्ड जमा किए बिना 2 लाख रुपये तक का सोना खरीद सकते हैं.

चूंकि आप अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं,तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश कर सकते हैं. ये आपको सालों तक बेहतर रिटर्न देगा. आपको SGB के इश्यू प्राइस पर हर साल 2.50% की दर से ब्याज मिलता है. इसके अलावा, जब भी एसजीबी भुनाया जाता है, आपको कोई पूंजीगत लाभ नहीं देना पड़ता है. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के अन्य लाभों के अलावा, आपको एसजीबी खरीदते समय जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा. वहीं फिजिकल गोल्ड की खरीद के समय आपको जीएसटी का भुगतान करना होगा.

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