PF के पैसे निकालने से पहले जान ले जरूरी खबर, EPFO ने जारी किया नया नियम 

EPFO Withdrawal Rules : आप पीएफ खाते के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा. इस लेख में हम आपको ईपीएफओ ने क्या नियम बनाए हैं।

 

The Chopal, EPFO Withdrawal Rules : भविष्य में निवेश करने वाले लोगों के पास कई विकल्प हैं। यह कर्मचारी भविष्य निधि फंड है। ताकि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के रूप में आय बनी रहे। रोजाना कर्मचारी और नियोक्ता इसमें धन लगाते हैं। 12 प्रतिशत कर्मचारी अपने वेतन से इस फंड में देते हैं, और 12 प्रतिशत नियोक्ता भी देते हैं। इसमें सरकार निवेश पर ब्याज भी देती है। लेकिन EPFO निकासी नियमों के अनुसार समय से पहले निकासी करने पर टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

PF से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है?

पीएफ फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। रिटायरमेंट के बाद ही पूरा धन निकाला जाता है। लेकिन कोई चाहे तो इसे जल्दी निकाल सकता है। इसके लिए उन्हें टैक्स भी देना पड़ सकता है। नौकरी छोड़ने से पहले 90 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।

पूरी राशि कब निकाल सकते हैं?

जब कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो वह अपने पीएफ फंड से पहली बार 75% निकाल सकता है। दूसरी बार वह व्यक्ति पूरी राशि निकाल सकता है। PF Fund से पैसे निकालने से पहले कुछ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना चाहिए। जो शर्तों को पूरा करने के बाद पीएफ से धन निकाला जा सकता है।

टीडीएस कब नहीं लगेगा?

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में टैक्स छूट की मांग की जा सकती है। टीडीएस पांच साल पहले पीएफ से पैसे निकालने पर लगाया जाता है। नौकरी करने के पांच साल बाद पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो टैक्स नहीं लगेगा।

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