Income Tax : 90 प्रतिशत लोग नहीं जानते 80C के तहत कितनी मिलती है टैक्स छूट, जान लें जरूरी बात 

Income Tax : आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर 1.5 लाख रुपये तक अपनी टैक्सेबल आय को कम किया जा सकता हैं। 80सी के अंतर्गत निवेश करके आप टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपये तक घटा सकते हैं। वहीं कई खर्च 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलते हैं।

 

The Chopal, Income Tax Deduction Under 80C: आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आप डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल आय को 1.5 लाख रुपये तक कम किया जा सकता हैं। 80सी का लाभ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों को मिलता है।

80सी के अंतर्गत निवेश करके आप टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपये तक घटा सकते हैं। वहीं कई खर्च 80 सी के अंतर्गत टैक्स बेनेफिट पाते हैं। 80 सी के तहत टैक्स छूट वाले विकल्पों के बारे में यहां हम आपको बताएंगे। लेकिन आम जनता उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती।

2. माता-पिता के लिए दो बच्चों का ट्यूशन फीस कटौती है। गोद लिए गए बच्चों की स्कूल फीस भी इसके अधीन है। माता-पिता अपने दो बच्चों के ट्यूशन खर्च में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि दोनों माता-पिता करदाता हैं, तो वे चार बच्चों के लिए कटौती की मांग कर सकते हैं।

घर और संपत्ति रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, यदि आप घर या संपत्ति खरीदते हैं और स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं, तो आप इन चार्जेस के लिए टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को टैक्स बेनेफिट भी मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सरकार इन्हें जारी नहीं करती।

नाबार्ड रूरल समझौता—

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) दो तरह के बांड जारी करता है। इनमें नाबार्ड ग्रामीण बॉन्ड और भविष्य निर्माण बॉन्ड शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाबार्ड ग्रामीण बॉन्ड आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आप टैक्स कटौती के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।

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