Income Tax : सेक्शन 80C को छोड़े, इन 5 तरीकों से बचेगा 4 लाख का टैक्स 

1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करने वाली है, जिससे टैक्सपेर्य को कुछ छूट मिलेगी। आज हम आपको लाखों में टैक्स बचाने के पांच तरीके बताने जा रहे हैं अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं। आप जानते हैं:

 

The Chopal News : देश का बजट आ रहा है। बजट से हर बार उम्मीद की जाती है कि टैक्स में कुछ राहत दी जाएगी। इस बार भी उम्मीद है। लेकिन, अगर ऐसा होता है, तो अगले वित्त वर्ष टैक्स छूट मिलेगी। टैक्स बचाने के लिए इस वित्त वर्ष में और समय है। साल खत्म होने से पहले टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो महीने और कुछ दिन बचे हैं। इसलिए, सेक्शन 80C सबसे आसान है। लेकिन, टैक्स छूट चाहते हैं तो और भी अच्छे विकल्प हैं। आज हम आपको 4 लाख रुपए तक की टैक्स बचत के ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताएंगे।

नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए की टैक्स छूट दी गई है। लेकिन सेक्शन 80C, टैक्स बचाने का खंड 80C, पुरानी टैक्स व्यवस्था में सबसे आसान तरीका प्रदान करता है। लेकिन यहां केवल 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। लेकिन सेक्शन 80C में कुछ और ऑप्शंस हैं।

1. बचत खाते के ब्याज पर छूट

सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है, जैसा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA में बताया गया है। 10 हजार रुपए तक का सालाना ब्याज टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। साथ ही, सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80TTB में अलग-अलग सेविंग अकाउंट पर प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना

50 हजार रुपए तक NPS में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80CCD (1B) में ये छूट मिलती है। इसका अर्थ है कि आप यहां निवेश करके 50 हजार रुपए तक की छूट ले सकते हैं अगर आपकी सालाना आय पर टैक्स लगता है।

3. स्वास्थ्य बीमा (80D)

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में मिलती है। पॉलिसी में शामिल लोगों और उनकी उम्र के आधार पर ₹25,000 से ₹1 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। आप अपने और अपने पैरेंट्स के लिए 25000-25000 रुपये का दावा कर सकते हैं। 

4. घरेलू लोन (80EE)

होम लोन रीपेमेंट पर दो टैक्स छूट हैं। 80C में ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट है। साथ ही, सेक्शन 24 में ब्याज पर ₹2 लाख तक टैक्स छूट मिलती है। नए घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स सेक्शन 80EE के तहत होम लोन ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है। तुम्हारे नाम पर कोई और घर नहीं होना चाहिए। आप इस खंड में 50,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स क्लेम कर सकते हैं। शर्त ये है कि लोन 35 लाख रुपए या इससे कम होना चाहिए और संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 

5. चैरिटी संस्थाओं को दान करने पर छूट

दान करने से भी टैक्स बच सकते हैं। चैरिटेबल अमाउंट पर छूट की मांग इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCC में की जा सकती है। मान्यताप्राप्त चैरिटी संस्थान को डोनेशन टैक्स छूट मिलती है। लेकिन पूरे डोनेशन को छूट नहीं मिलती। 200 रुपये से अधिक की राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है।

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