Income Tax : इन तरीकों की कमाई पर नहीं लगता एक भी रुपए टैक्स, जानें इनकम टैक्स का ये नियम 

Income Tax Rule : भारत में आयकर विभाग ने कुछ नियमों को लागू किया है, जिनके तहत एक निश्चित सीमा तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी आय इस सीमा से अधिक है, तो आपको आयकर कानूनों के अनुसार टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन कुछ आय टैक्स से बाहर है। यानी आप ऐसी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। आज हम उन पांच तरह की कमाई के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी बचत को बढ़ा सकते हैं, जिन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।

 

The Chopal, Income Tax Rule : हम सभी जानते हैं कि एक निश्चित आय सीमा से अधिक कमाने पर इनकम टैक्स देना होता है। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए लोग टैक्स बचाने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, कुछ आय स्रोतों पर टैक्स नहीं लगता है। इस तरह की आय को "नॉन टैक्सेबल इनकम" कहा जाता है, जिसे इनकम टैक्स कानून से छूट मिलती है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या वास्तव में कोई आय नहीं होती जिस पर टैक्स नहीं लगता? हां, यह सही है। भारत में पांच प्रमुख आय हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। आइए उनके बारे में जानते हैं:

1. कृषि से होने वाली आय

आयकर अधिनियम का सेक्शन 10(1) कहता है कि कृषि से होने वाली आय टैक्स से मुक्त है। इसका अर्थ है कि अगर आप खेती से कुछ कमाते हैं, तो आपको खेती की जमीन खरीदने या बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें फसल उगाना, उत्पादन और वितरण शामिल हैं। यदि कोई जमीन खेती के लिए किराए पर दी जाती है, तो उससे होने वाली आय भी टैक्स फ्री (गैर-टैक्स) मानी जाती है। खेती से कमाई करने वालों को यह बड़ी राहत देता है और एक स्थिर आय स्रोत को बढ़ावा देता है।

2. मित्रों से मिली संपत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उसके करीबी रिश्तेदार से गिफ्ट में संपत्ति, गहने या नकद पैसे मिलते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता (इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(ii))। यद्यपि, गैर-रिश्तेदार गिफ्ट पर टैक्स छूट केवल 50,000 रुपये तक होती है। यदि आपको अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से विरासत में कोई संपत्ति मिलती है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ऐसा ही वसीयत से मिली संपत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता है।

3. छात्रवृत्ति और ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट

रिटायर होने पर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स-मुक्त निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता। यह छात्रवृत्ति चाहे सरकारी हो या निजी हो, इस पर कोई कर नहीं देना पड़ता। यदि विद्यार्थी अपनी शिक्षा की लागत को कम करना चाहते हैं तो यह छूट अच्छी है।

4. वीरता पुरस्कार और स्वास्थ्य बीमा

देश की सेवा में वीरता पुरस्कार (जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि) पाने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यदि उन्हें पेंशन भी मिल रही है, तो उन्हें भी टैक्स से छूट मिलेगी। इस राहत का लाभ इस वीरता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति और उनके परिवार को मिलता है।

5. ब्याज पर कुछ योजनाओं पर टैक्स छूट

विशेष सरकारी योजनाओं में किए गए निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, जैसा कि इनकम टैक्स (income tax) एक्ट के सेक्शन 10(15) में बताया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। निवेशकों को इस तरह की योजनाओं से टैक्स-मुक्त आय मिल सकती है।