Income Tax : पत्नी को किराया देकर मिल सकती है तगड़ी टैक्स छूट, टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है यह तरीका 

Income Tax: HRA छूट, आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत मिलती है। HRSA छूट केवल किराए पर रहने पर मिलती है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 

The Chopal, Income Tax: पुरानी टैक्स रिजीम, इनकम टैक्स में कर के बोझ को कम करने के लिए सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में रियायत के साथ कई प्रकार की छूट प्रदान करती है। एचआरए (होम रेंट अलाउंस) इनमें से एक है। 

HRSA हर नौकरीपेशा व्यक्ति की CPTC में शामिल है। आप किराए पर रहते हैं तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत HRA की छूट को अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। स्वरोजगार कर रहे लोगों को HRA छूट नहीं मिल सकती। उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80GG के तहत किराए के घर में रहने पर टैक्स छूट मिलती है। 

क्या पत्नी को किराया देकर HRA ले सकते हैं?

आप पत्नी को किराया देकर HRA छूट प्राप्त कर सकते हैं। अमन कुमार जैन केस में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने जून 2023 में आदेश दिया कि पत्नी को किराया देकर HRA छूट मिल सकती है। 

पति पत्नी को किराया देकर HRSA टैक्स छूट देने के लिए रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। किराए की रसीद पत्नी अपने पति के नाम से जारी करेगी और इसे उसे अपने इनकम टैक्स में दिखाना होगा. यह एक अधिनियम है। इसके बावजूद, इसमें एक शर्त है कि घर पत्नी के नाम पर होना चाहिए। 

HRSA छूट लेने के लिए इन दस्तावेजों को जमा करें 

HRSA छूट के लिए आपको नियोक्ता के पास किराया एग्रीमेंट, रेंट रसीद फॉर्म 12BB के साथ जमा करना होगा। मकानमालिक का हस्ताक्षर, पैन और कितना किराया भुगतान किया गया है रेंट रसीद पर हैं। इसके विवरण चाहिए। 

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