Property News: पति की प्रॉपर्टी में पत्नी क्या मात्र सात फेरे लेने से हो जाती हैं हकदार, जाने क्या कहता हैं कानून 
 

Wife's rights in husband's property - भारतीय कानून में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर का हक दिया गया है। अधिकतर लोगों का मानना है कि जब महिला शादी करने के बाद ससुराल आती है तो पति की प्रॉपर्टी में वह आधी हिस्सेदार हो जाती है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं क्या सिर्फ शादी कर लेने से महिला का पति की संपत्ति में हक होता है या नहीं। 

 

Wife's rights in husband's property - भारत में अधिकांश लोगों का मानना है कि शादी के बाद एक महिला के लिए उसका ससुराल सब कुछ है। महिला शादी करने के बाद अपने माता-पिता, भाई-बहन और घर-परिवार को छोड़कर ससुराल में रहती है। यही कारण है कि शादी के बाद महिलाओं को सामाजिक और कानूनी रूप से कुछ अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ शादी करने से कोई महिला किसी पुरुष की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है?

क्या कहता है कानून

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी संपत्ति का उत्तराधिकारी निर्धारित करते हैं। इन्हीं से संपत्ति पर किसका कितना अधिकार निर्धारित होता है। इन कानूनों के अनुसार, शादी करने से सिर्फ एक महिला को अपने पति या ससुराल की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता, बल्कि कई परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

ये नियम बहुत जरूरी

पति के जीवित रहते उसकी खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी को कोई अधिकार नहीं है, भारतीय कानून के अनुसार। पति की मृत्यु के बाद ही पत्नी का संपत्ति पर अधिकार होगा, लेकिन मरने से पहले पति ने वसीयत लिखी होगी, तो उसके आधार पर संपत्ति का अधिकार तय होगा। यानी, पत्नी का नाम वसीयत में नहीं होगा तो उसे उस संपत्ति पर भी अधिकार नहीं मिलेगा। तलाकी की स्थिति में या पति से अलग होने की स्थिति में महिला को अपने पति से भरण-पोषण के लिए सिर्फ गुजारा-भत्ता मिलने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि वह अलग होने पर अपने पति की संपत्ति का अधिकार नहीं मांगेगी।

ससुराल की संपत्ति में अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक महिला को अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में भी कोई हक नहीं होता जब तक उसका पति या सास ससुर जीवित हैं। पति की मौत पर ससुराल की संपत्ति पर उसका अधिकार है। वह अपने पति का हिस्सा पैतृक संपत्ति में पा सकती है। 1978 में, गुरुपद खंडप्पा मगदम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साझा संपत्ति को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय भी दिया था।