RBI इस नोट और सिक्के को नहीं करता जारी, करीबन लोगों को नहीं इसकी जानकारी 

Reserve bank of India :रिजर्व बैंक आफ इंडिया देश भर के सभी बैंकों को लेकर नियम और कानून से जुड़े हर नवीनतम अपडेट प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ही बैंकों की छुट्टियों और भारतीय करेंसी में परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट और सिक्के जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया को है। हम इस लेख में आज आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्के पर चर्चा करेंगे।

 

The Chopal, Reserve bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना स्वतंत्रता  (Establishment of Reserve Bank of India) से पहले 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। भारत सरकार (Government of India) ने पहले नोट और सिक्के जारी किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने 1 रुपये का सिक्का अपने स्तर से जारी किया था। तब से आज तक यह प्रचलन जारी है।

Indian Reserve Bank (RBI) को नोट जारी करने का अधिकार है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधीनियम की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार से प्राप्त सभी बैंक नोट को जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को है। धारा 24 में कहा गया है कि रिज़र्व बैंक दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये के नोट जारी कर सकता है।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 22 या 24 में स्पष्ट रूप से ये 1 रुपये देने का अधिकार रिजर्व बैंक को नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार आज भी अपने स्तर से एक रुपये का नोट जारी करती है।

1 रुपया भारत सरकार से कौन जारी करता है?

Union Finance Ministry एक रुपये का नोट और सिक्का जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर की जगह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो अन्य नोटों से अलग है।