RBI ने सिबिल स्कोर को लेकर दिया नया निर्देश, लागू होगा नया नियम
 

RBI - आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा है कि किसी व्यक्ति को मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (बैंक और एनबीएफसी) और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों ने गलत क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में देरी करते हैं। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
 
 

RBI : बैंक अक्सर लोन बकाया से जुड़ी गलत जानकारी को क्रेडिट रिपोर्ट में अपडेट करते हैं, जिससे महीनों का समय लगता है और क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक नया नियम बनाया है। 

क्या है आरबीआई का नया नियम?

आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (बैंक और एनबीएफसी) और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी किसी व्यक्ति की गलत क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में देरी करते हैं तो उस व्यक्ति को मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए।  आगे कहा गया कि अगर गलत क्रेडिट रिपोर्ट को शिकायत करने के 30 दिनों के अंदर सही नहीं किया जाता है तो शिकायकर्ता को कैलेंडर दिन के हिसाब से 100 रुपये प्रति दिन का मुआवजा दिया जाएगा।

कौन देगा मुआवजा? 

जानकारी के मुताबिक अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन गलत क्रेडिट रिपोर्ट की शिकायत मिलने के 21 कैलेंडर दिनों में उसे सही करके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी भेजने में असफल रहता है तो ये मुआवजा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की ओर से शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।

क्रेडिट रिपोर्ट पर मिलेगा अलर्ट -

आरबीआई की ओर से 26 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है तो उसे इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जानी चाहिए। बता दें, आरबीआई द्वारा नए नियमों का ये सर्कुलर 26 अक्टूबर को जारी किया गया था। यह नियम सर्कुलर जारी होने के छह महीने बाद लागू होंगे।

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