RBI guidelines :अब लोन की किस्त के लिए एजेंट नहीं कर सकेगे परेशान, आरबीआई का बड़ा फैसला 

 

THE CHOPAL- आप की जानकारी के लिए बता दे की एप के माध्यम से कर्ज देने वाली कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की मिल रही लगातार शिकायतों के बीच अब RBI ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के प्रारूप में अब नियम भी जारी कर दिया है। इसके तहत 18 सवालों के जवाब जारी भी किए गए हैं। आपको बता दे की इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ग्राहक लोन चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो ग्राहकों को एजेंट के बारे में जरूरी जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से पहले से देनी होगी।

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साथ ही अब ग्राहक को लोन देते समय ही कंपनी को एजेंट के बारे में जरूरी जानकारी भी देनी होगी। RBI के इस दिशा-निर्देश का मतलब एजेंटों के माध्यम से ग्राहकों को परेशान करना अब आसान भी नहीं होगा। RBI ने यह कहा है कि ग्राहक को यह जानकारी रिकवरी एजेंट के उससे संपर्क में आने से पहले देना जरूरी होगा। नए नियम के माध्यम से सभी प्रकार के कर्ज वितरण और पुनर्भुगतान, लोन लेने वाले ग्राहक के बैंक अकाउंट और बैंक या एनबीएफसी के बीच होनी भी जरूरी होगा। इस लेन-देन में सेवा प्रदाता या किसी तीसरी पार्टी का कोई दूसरा अकाउंट शामिल नहीं होगा।

क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों के लिए पहले से नियम तय-

RBI ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किस्त चुकाने वाले ग्राहक इस नियम के दायरे में अभी  नहीं आएंगे। उसके लिए पहले से ही अलग नियम और शर्तें भी तय हैं। कर्ज देने वाले (एलएसपी ) के रूप में भी काम करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल कर्ज को चुकाने के लिए किया जा सकेगा।

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