RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना. पढ़िए क्या था मामला

8 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया।

 

The Chopal, RBI News : अब चार सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। इन सहकारी बैंकों ने भी नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोका है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है और कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

8 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया। नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, पारसी को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक पर लाखों रुपये का जुर्माना लगा है, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कई प्रेस विज्ञप्तियों में बताया है। 

आरबीआई ने किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया? आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 63.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक पर 43.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्मा साथ ही, बैंकों को नोटिस भी भेजा गया है, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि यह जुर्माना निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है। 

सहकारी बैंकों ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया। 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को जुर्माना एक्सपोजर नियमों और अन्य प्रतिबंधों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर जमा खातों की सुरक्षा, जमा पर ब्याज दरों और यूसीबी में धोखाधड़ी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं, नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक को आय पहचान, संपत्ति और अन्य संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के कारण बंद कर दिया गया है। 

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: आरबीआई ने सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों के लिए नियम बनाए हैं। आरबीआई बैंकों पर कार्रवाई करता है अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं।

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