RBI Rule : RBI ने जारी किया कटे फटे नोट को लेकर नियम, बदलवाने में नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी 

Mutilated Note Exchange:RBI Rule :अगर आप भी कटे-फटे नोट की वजह से परेशान है। तो आज हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आयें है। Reserve Bank of India (RBI) ने कटे-फटे नोटों पर नियम बनाए हुए हैं। इन्हें किसी भी सरकारी संस्था के बैंक में बदल सकते हैं, नियमों के मुताबिक कटे-फटे नोटों को बदलने की कुछ शर्तें रखी गई हैं.

 

The Chopal, Mutilated Note Exchange: कई बार हमारे पास फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट आ जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग टेप लगाकर नोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं अगर वह थोड़ा फटा हुआ है। ऐसा करने के बाद कुछ लोग इन नोटों को बेचने की कोशिश करते हैं, जो गैरकानूनी और अवैध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का कहना है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक फटे हुए नोटों को बदल सकता है। लेकिन RBI ने इन नोटों को बदलने के लिए कई नियम और शर्तें बनाए हुए हैं।

कटे-फटे या जले नोटों को बदलने का नियम 

आरबीआई (Reserve Bank Of India) के नियमों के अनुसार, आप अपने करीबी बैंक में कटे-फटे नोटों को जमा कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने नोटों को बदलने के नियम बनाए हैं।  यहां हम आपको फटे, जले हुए या चिपके हुए नोटों (Sticky notes) को कैसे बदल सकते हैं। 

RBI ने कटे-फटे नोटों पर क्या विचार किया है?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का मानना है कि एक नोट का कुछ हिस्सा गायब हो या दो से ज्यादा टुकड़ों में जुड़ा हो। कटे-फटे नोटों को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती।

5000 रुपये तक का फ्री नोट मिलेगा 

बैंक आपके पास 5000 रुपये से अधिक मूल्य के 20 टुकड़ों तक के फटे नोट को फ्री में बदल देगा। लेकिन अगर आप 20 से अधिक टुकड़े या 5000 रुपये से अधिक मूल्य के कटा-फटा नोट जमा करते हैं, तो बैंक नोटों का मूल्यांकन करेगा और मूल्य को बाद में आपके खाते में जमा करेगा। इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी ले सकता है। साथ ही, बैंक 50 हजार रुपये से अधिक के फटे नोट जमा करते समय कुछ आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा।

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नोट रिफंड नियमों के मुताबिक ही कटे-फटे नोटों का मूल्य निर्धारित होगा।

धूसर या आपस में चिपके हुए नोटों का क्या करें?

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि फटे, जले हुए, झुलसे हुए या एक-दूसरे से इतना चिपके हुए नोट बैंक शाखाओं में नहीं भेजे जाएंगे। धारकों को इसके बजाय इन नोटों को संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्गम कार्यालय में जमा करना चाहिए. वहाँ, एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत उनका मूल्यांकन किया जाएगा।