RBI का होम लोन को लेकर जरूरी फैसला, करोड़ों लोगों को मिलेगी खुशी 

RBI -  भारतीय रिज़र्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब, यदि बैंक निर्धारित समय के भीतर कागजात वापस करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा... आरबीआई द्वारा जारी इस अपडेट से संबंधित पूरी जानकारी के लिए कृपया खबर के अंत तक बने रहें।

 
 RBI का होम लोन को लेकर जरूरी फैसला, करोड़ों लोगों को मिलेगी खुशी 

The Chopal, Home Loan: भारतीय रिज़र्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को राहत देते हुए बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे ऋण चुकाने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति के कागजात वापस करें। पहले, ग्राहकों को इन दस्तावेजों के लिए बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब, यदि बैंक 30 दिनों के भीतर कागजात लौटाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह कदम ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएगा और बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

आरबीआई ने इस निर्णय में क्या कहा? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी वित्तीय संस्थानों को जिम्मेदार ऋण व्यवहार की याद दिलाई है। आरबीआई ने विशेष रूप से कहा है कि यदि कोई ग्राहक अपनी सभी ऋण किस्तों का भुगतान कर देता है, तो संबंधित संपत्ति के दस्तावेज़ उन्हें समय पर वापस किए जाने चाहिए। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि आरबीआई को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऋण पूरी तरह चुका दिए जाने या समझौते के बाद भी संपत्ति के कागजात जारी करने में देरी कर रही हैं। कुछ मामलों में, इस मुद्दे के कारण ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच कानूनी विवाद भी उत्पन्न हुए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) द्वारा बैंकों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब जब भी ग्राहक को लोन दिया जाए, तो उसके सैंक्शन लेटर (sanction letter) में सभी दस्तावेजों के वापस करने की तारीख और स्थान का उल्लेख किया जाए। यदि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। इसकी जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी।