हाउस टैक्स नहीं भरने वाले हो जाए सतर्क, 1 अप्रैल से देना पड़ेगा 12% अधिक ब्याज

अगर आपने भी अभी तक हाउस टैक्स नहीं भरा है, तो आने वाली 1 अप्रैल से आपको 12 प्रतिशत ब्याज अधिक जमा करवाना होगा। 31 मार्च के रात 12 बजे तक टैक्स जमा कर ब्याज  में छूट पा सकते है। 

 

The Chopal : अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो आने वाली 1 अप्रैल से ब्याज में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1 अप्रैल के बाद आपको 12% अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। 31 मार्च से पहले ब्याज जमा करने वालों को राहत मिल सकती है। विभाग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल का भुगतान करने के लिए सहूलियत दी जा रही है। 31 मार्च को निगम द्वारा पेमेंट करने के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भी हाउस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। निगम द्वारा शत प्रतिशत टैक्स भरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और इसके बाद अप्रैल का पहला सप्ताह पूरे एक साल के लेखा-जोखा और बहीखाता को मेंटेन करने में लगा दिया जाता है।

ऐसे लोगों पर कार्रवाई और पेनाल्टी लगाने की भी योजना बनाई गई है जो बार-बार कहने पर भी घरेलू टैक्स नहीं जमा करते हैं। नगरपालिका प्रशासन ने कहा कि 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक घर टैक्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। घर मालिक को हर महीने घर टैक्स देना होगा और हर महीने ब्याज मिलेगा।

मोबाइल फोन पर भेजे गए संदेश

नगर निगम टैक्स विभाग ने हर क्षेत्र का डाटा लिया। जिनके घर टैक्स अभी तक नहीं भुगतान किए गए हैं, उनके मोबाइल फोन पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही समय पर जमा नहीं करने पर क्या समस्या हो सकती है, इसकी भी जानकारी दी जाती है।

घर टैक्स बढ़ेगा इस तरह

मान लें कि एक घर मालिक का मार्च तक एक लाख रुपये का घरेलू टैक्स अब अप्रैल से एक लाख बारह हजार रुपये हो जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि 31 मार्च तक किसी भी घर मालिक को घर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, तो उसे ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही जोनल अग्रिम कार्रवाई की सूचना देगा।

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