Delhi Liquor Scam: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के शराब घोटाला मामले में जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फैसला

 

The Chopal, नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या बेल, इसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार (30 मई) को कर देगा. दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा.

ये फैसला दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में आना है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुरक्षित रखा था 

मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं, कई महीनों से जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई में, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत देने की याचिका के खिलाफ विरोध किया था। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में 11 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत को सुरक्षित रखने का फैसला सुनाया था।

सिसोदिया से बदसलूकी के लगे थे दिल्ली पुलिस पर आरोप

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई से पहले, आम आदमी पार्टी (AAP) ने पुलिस पर मनीष सिसोदिया के बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी के साथ मनीष सिसोदिया के बदसलूकी का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया था।

दिल्ली पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब 

इन आरोपों का जवाब देते हुए, दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि ये आरोप "दुष्प्रचार" हैं। पुलिस ने बताया कि किसी न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी का मीडिया को बयान देना "कानून के खिलाफ" होता है। एक पुलिस बयान में कहा गया, "वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक थी।"

दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने बढ़ा दी थी डिप्टी सीएम की न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 23 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 1 जून तक बढ़ा दिया था। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है।

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