मोटरसाइकिल पर अगर बच्चे को बैठाया तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जान लें यह नियम,

आप अगर बच्चों को बाइक पर बैठाते है तो जान लीजिए यह नियम. यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है. मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है. बता दें की नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 4 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर माना
 

आप अगर बच्चों को बाइक पर बैठाते है तो जान लीजिए यह नियम. यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है. मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है. बता दें की नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 4 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर माना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र 4 वर्ष से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है,

बता दें की इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 वर्ष से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे.

वहीं इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है. ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी,

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