बजट सत्र: हरियाणा में साढ़े तीन लाख से अधिक सालाना कमाई वालों को नहीं मिलेगी पाएगी बुढ़ापा पेंशन, विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब
Haryana : बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि जिन बुजुर्गों की सालाना आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक है, केवल उन्ही की पेंशन रोकी गई है, इससे नीचे वालों की नहीं रोकी जाएगी . साढ़े तीन लाख आय वालों में भी केवल उन्हीं की पेंशन रोकी है, जिन्होंने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में अपने हस्ताक्षर करके अपनी आय घोषित की गई है.
गुरुवार को बजट सत्र के दूसरे दिन कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने विधानसभा में पेंशन कटने का मुद्दा भी उठाया. प्रदीप चौधरी ने आरोप लगते हुए कहा कि सरकार सालाना दो लाख आय वालों की पेंशन भी बंद की जा रही है. अब तक करीब 28 हजार बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है. इसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि अब पीपीपी में संशोधन का सरकार ने विकल्प दिया है.
अगर किसी बुजुर्ग को यह लगता है कि रिकॉर्ड में उसकी आय अधिक होती है तो वे दस्तोवजों के साथ इसमें बदलाव भी करवा सकते हैं. सरकार ने परिवार पहचान पत्रों में गलतियों को सुधारने का भी मौका भी दिया है, जिसके बाद जो गलती सुधारी जा सकती है, उसे वेरिफाई करवाना होगा. सरकार विधिवत रूप से पेंशन की पात्रता के लिए सालाना आय का दायरा भी बढ़ाने जा रही है. लिमिट कितनी बढ़ेगी इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा. वर्तमान में एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक तक कमाने वाले बुजुर्ग लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है.