Haryana News : मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल और कार्यालयों में बनाए जाएंगे ईवी स्टेशन, भवन संहिता में संशोधन

 

Haryana News : पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए लोगों को आसानी से ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलें। इसके लिए सरकार मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल और कार्यालय में ईवी स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया है।

हरियाणा के गैर आवासीय भवनों और व्यावसायिक परिसरों में हर तीन पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट (EV charging point) लगाया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने हरियाणा भवन संहिता 2017 में संशोधन किया है और नई नवीनीकृत आवासीय और व्यवसाय की इमारत में एव चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था अनिवार्य कर दिया है। इससे आने वाले समय में लोगों को अपने घरों और कार्यस्थलों के पास ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा मिल सकेगी।

भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे ईवी रेडी भवन - 

जिन गैर आवासीय भवनों जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक परिसरों में 10 या उससे ज्यादा कारों की पार्किंग है वहां हर तीन पार्किंग स्टॉल पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाना होगा। नए नियमों के अनुसार, भवनों को केवल निर्धारित संख्या में ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पूरे परिसर को भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ईवी रेडी बनाया जाएगा।

दरअसल, इसके लिए आवश्यक वायरिंग पाइपलाइन और अन्य बुनियादी ढांचा पहले से ही तैयार किया जाएगा। ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने पर चार्जिंग सुविधाओं का आसानी से विस्तार किया जा सके। चार्जिंग अवसरंजना को फ्लोर एरिया रेशियों की गणना से बाहर रखा गया है जिससे बिल्डरों और डेवलपर्स पर अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र का बोझ नहीं पड़ेगा। इसी तरह समूह हाउसिंग सोसायटी, सहकारी आवास समितियों और RWA की ओर से संचालित आवासीय परिसरों में भी चार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

आवासीय परिसरों में भी लगेंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट - 

जिन आवासीय परिसरों में 10 या उससे ज्यादा वाहनों की पार्किंग है। वहां हर पांच पार्किंग स्टॉल पर एक चार्जिंग पॉइंट (EV Charging point) स्थापित करना होगा। भवन निर्माण के दौरान ही इसके लिए जरूरी वायरिंग की व्यवस्था करनी होगी। 

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में HSVP शहरी स्थानीय निकास विभाग, HSIIDC और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं आदेशों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन बेसमेंट या स्टिल्ट फ्लोर में भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा। इसकी जांच और प्रमाण अग्निशमन विभाग करेगा। 

पार्किंग स्थल पर लगा सकते हैं अपना निजी ईवी चार्जर - 

मॉल, होटल, कार्यालय और शॉपिंग कांप्लेक्स में हर तीन पार्किंग स्टॉल (parking stall) पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होगा। आवासीय सोसाइटी और ग्रुप हाउसिंग में हर पांच पार्किंग स्टॉल पर एक चार्जिंग पॉइंट जरूरी है। 10 या उससे ज्यादा कारों की पार्किंग वाले भवन पर या नियम लागू है। EV  चार्जिंग ढांचे को FAR से छूट दी गई है। मौजूदा भवनों के निवासी अपने पार्किंग स्थल पर निजी ईवी चार्जर लगा सकेंगे। 

सरकार ने मौजूदा भवनों के निवासियों को भी राहत दी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवंटित पार्किंग स्थल पर निजी उपयोग के लिए एव चार्जिंग सुविधा लगाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए बिजली और अग्नि सुरक्षा संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा तथा संबंधित डिस्कॉम और अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस फैसले से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) की इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।