हरियाणा में पंचायत चुनावों का करना होगा लंबा इंतजार, जानें सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा
The Chopal , Haryana
Haryana Panchyat Election : हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है. लेकिन यह इंतजार अब और ज्यादा लंबा होने जा रहा है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अपना जवाब तलब किया है.
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने बताया कि पंचायत विभाग ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट में 15 अप्रैल 2021 को जो संशोधन किया है वह भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है. पंचायती राज एक्ट में 8 प्रतिशत सीटें बीसीए के लिए आरक्षित की गई हैं और न्यूनतम 2 सीटों से कम किसी क्षेत्र में नहीं होने का प्रावधान है. जबकि केवल 6 जिले है जिनमें प्रावधान के अनुसार 8प्रतिशत आरक्षण देने पर 2 सीटें रिजर्व होती है.
प्रदेश में ऐसे 8 जिले 8 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 1 सीट रिजर्व
प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं , जिनमें यदि 8 प्रतिशत आरक्षण को देखा जाए तो केवल 1 सीट रिजर्व होती है. इस स्थिति में 8 प्रतिशत आरक्षण और हर क्षेत्र में 2 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान आपस में विरोधाभासी है. पंचायती राज अधिनियम में नया संशोधन करते समय गहनता से तथ्यों की जांच नहीं की गई. याची ने कहा कि इतना ही नहीं ड्रा व रोटेशन प्रक्रिया का पालन कैसे हो गया, यह भी संशोधन में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है.
हरियाणा सरकार का जवाब तलब,
हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब-तलब किया तो सरकार ने बताया कि प्रदेश सरकार का निकट भविष्य में चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है. इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बिना किसी अंतरिम आदेश के याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है.