कुंवारों के लिए पेंशन की शर्तें, शादी या लिव-इन में रहने पर चुकानी पड़ेगी महंगी कीमत
THE CHOAPL - हरियाणा सरकार ने कुंवारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, लेकिन पेंशन लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा। इन नियमों और शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो।
पात्रता: इस योजना के लिए पेंशन पाने के लिए, व्यक्ति को अविवाहित होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है, सिर्फ़ वे लोग इस पेंशन के लिए पात्र होंगे।
न्यायाधीश की निगरानी: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगी कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति योजना के नियमों का पालन करता है या नहीं। इससे यह बात सुनिश्चित होगी कि व्यक्ति वास्तविकता में पेंशन के लायक है या नहीं।
आय की सीमा: योजना के तहत पेंशन पाने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस सीमा के अंदर रहने वाले ही इस योजना के लाभार्थी होंगे।
परिवार पहचान पत्र: लाभार्थी को अपना परिवार पहचान पत्र नियमित रूप से अपडेट करवाना होगा और हर महीने की 10 तारीख तक सरकार को जमा करवाना होगा।
सहमति: पेंशन राशि जारी करने से पहले, लाभार्थी से उनकी सहमति ली जाएगी। इससे उन्हें योजना की जानकारी होगी और उन्हें योजना के लाभ को समझने में मदद मिलेगी।
पेंशन वितरण: पेंशन राशि हर महीने की 7 तारीख को वितरित की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को एक पेंशन आईडी बनानी होगी।
इसके अलावा, योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना यदि कोई व्यक्ति शादी कर लेता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है और पेंशन की पूरी धनराशि वसूली जाएगी, जिसमें 12 प्रतिशत ब्याज का नियम भी है।
इससे पहले योजना विधवा पेंशन के लिए उपलब्ध थी, और यह नई पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन में भी सुधार के रूप में देखी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के खराब लिंग अनुपात में सुधार करना और कुंवारे लोगों को समर्थन प्रदान करना है।