हरियाणा में किसानों और खेतीहर मजदूर को मिलेगी ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद, यंहा से करे आवेदन
Haryana Government: हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है. किसने की हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की तरफ की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है. हरियाणा में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है. कृषि कार्य के दौरान खेता, गांवों, मार्केट यार्ड या अन्य कहीं आने-जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. राज्य सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है।
Chief Minister Farmer and Agricultural Laborer Life Security Scheme: खेती का कार्य करने वाले किसान या फिर खेतीहर मजदूर का किसी दुर्घटनावश कोई शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है. राज्य सरकार की ओर से किसान और खेतिहर मजदूर के दुर्घटना होने पर उसे आर्थिक मदद के लिए योजना चलाई गई है। योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है। योजना का संचालन मार्केटिंग बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक और दिव्यांग होने पर 37 हजार से लेकर ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिनकी दुर्घटना के समय आयु 10 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होगी।
आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
आवेदक हरियाणा का मूल निवास होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र जरूरी है। आवेदक की तस्वीर, बैंक खाते की जानकारी, भूमि के मालिक से हलफनामा (खेतिहर मजदूर के लिए)। विकलांगता प्रमाणपत्र, ओपीडी पर्ची, मेडिकल प्रमाणपत्र, मृत्यु होने पर एफआईआर रिपोर्ट। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड, पैनकार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक जरूरी है।
यंहा से करे आवेदन
यहां कर सकते हैं आवेदन योजना के तहत पीड़ित https://saralharyana.gov.in/citizenRegistration.html पर आवेदन कर सकता हैं. योजना को संचालित राज्य कृषि विपणन बोर्ड कर रहा है।