राजस्थान सरकार ने शुरू की कोरोना गाइडलाइंस,जानिए कहां रहेगी पाबंदियां

 

The Chopal ( (Rajasthan)

राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना  की रफ्तार (Corona) को देखते हुये राजस्थान की गहलोत सरकार ने पांबदियां बढ़ा (Restrictions increased) दी है| रविवार देर रात को गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन (New Guideline) के अनुसार शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे| वहीं में राजधानी जयपुर में कोरोना की  की रफ्तार को देखते हुये दोनों नगर निगम क्षेत्रों हैरिटेज और ग्रेटर में आने वाली पहली से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर रहेंगे| अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट हालात देखकर इस पर निर्णय ले सकेंगे|

गौरमतलब है की प्रदेशभर में तेजी से बढ़ रही  कोरोना  की रफ्तार का ध्यान रखते हुये | राजस्थान की  गहलोत सरकार ने पांबदियां (Restrictions ) काफी हद तक  बढ़ा दी है| रविवार देर रात को इसको लेकर सरकार द्वारा  नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है| इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे| वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना की  की रफ्तार को देखते हुये दोनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली पहली से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है|और इनके साथ ही  राज्य में वैक्सीनेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है||

राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना  की रफ्तार को लेकर हाल ही में 29 दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन जारी की गई थी| लेकिन दिन प्रतिदिन कोरोना के  विस्फोटक हो रहे हालात को देखते हुये सीएम अशोक गहलोत ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी| इस बैठक में धर्म गुरु और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुये थे| सीएम ने बैठक में सभी से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये सुझाव मांगे थे| बैठक में सुझावों के तत्काल बाद गृह विभाग ने नई गाइड लाइन जारी कर दी|


राजस्थान सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन -

1– राजस्थान में वैक्सीन की अनिवार्य कर दी गई है|
2– 31 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करना होगा|
3– जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलें 9 जनवरी तक बंद रहेंगी|
4– राजस्थान के अन्य जिलों में स्कूलों को लेकर कलेक्टर ACS शिक्षा से चर्चा कर अपने स्तर निर्णय लेंगे|
5– विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच की जायेगी|
6– विवाह समारोह में अब 100 लोग हो शामिल हो सकेंगे|
7– विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी|
8– विवाह समारोह में नो मास्क-नो एंट्री सुनिश्चित किया जाएगा|
9– अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे|
10– सार्वजनिक, राजनैतिक और खेलकूद गतिविधि में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी|
11– शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह में भी 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी|
12– सभा, रैली,धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेले में भी 100 लोगों की अनुमति होगी|
13– धार्मिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी|
14– धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर और पूजा सामग्री पर रोक रहेगी|
15– कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी|
16– दुकानदार अपने व स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे|
17– स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा|
18– पूरे राजस्थान रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा|
19– मास्क और दो गज की दूरी का पालन जरूरी होगा|

The Chopal  आपसे प्रार्थना करता है इन नियमों का पालन करे और एक जिम्मेवार नागरिक होने का परिचय दे.