1 अप्रैल से वाहनों मे हो जाएगा ये नियम जरूरी , जानिए पूरी खबर
सरकार ने सभी कार बनाने वाली कंपनियों को कार की आगे की दोनों सीट के लिए एयरबैग्स को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है . सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए आगे की दोनों सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग देना अनिवार्य कर दिया है . बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव जल्द लागू होगा .
भारत सरकार की तरफ से भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा . नए नियम के अनुसार मंत्रालय की वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है .
भारत में इस प्रस्ताव को नई कारों पर लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा कारों के लिए 31 अगस्त 2021 तक की समय सीमा तय की गई है.
दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग कुछ सेकेंड के अंदर खुल जाता है और सिर और चेहरे में गंभीर चोट लगने से बचा लेता है . ऐसे में मौत की संभावना कम हो जाती है .
बता दे की कार में ड्राइवर की तरफ वाले हिस्से में एयरबैग को 1 जुलाई 2019 से अनिवार्य किया गया था . वर्तमान मे उसमें सिंगल एयरबैग को अनिवार्य किया गया है लेकिन इतने सुरक्षा इंतजाम काफी नहीं हैं . विशेषज्ञों के मुताबिक आगे की सीट पर बैठे सहयात्री पर भी गंभीर रूप से घायल होने या फिर हादसे में मौत का खतरा बना रहता है .
स्पीड अलर्ट , रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट जैसे उपाय जहां पर कम कीमतों पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है , गाड़ियों में मानक के तौर पर है लेकिन आगे की सीट पर संवेदनशील सुरक्षा उपाय जैसे एयरबैग को अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया था . एआईएस में संशोधन और प्रस्तावित चाइल्ड लॉक सिस्टम को सभी चार – पहिया वाहनों में लागू नहीं किया जा सकता है . ये सिस्टम हालांकि अभी व्यावसायिक वाहनों में प्रयोग होता है .