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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ी, जाने नई समय सीमा

Central Board of Direct Taxes : यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल किया है, तो अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने ITR जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब सभी करदाताओं को और अधिक समय मिल गया है। इसलिए, इस अपडेट की पूरी जानकारी नीचे खबर में मिलेगी। 

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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ी, जाने नई समय सीमा

The Chopal : यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) नहीं दाखिल किया है, तो अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने ITR जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब सभी करदाताओं को और अधिक समय मिल गया है।  विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए यह निर्णय विशेष महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई समय सीमा से करदाता अपने दस्तावेज़ों को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपने कर-संबंधी कार्यों को नियमित रूप से कर सकते हैं। इसलिए, यह एक अच्छा अवसर है अपने आयकर रिटर्न को समय पर दाखिल करने का।

ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ी - 

आयकर विभाग ने आईटीआर भरने का समय 31 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत इसी तारीख तक विलंबित और संशोधित रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह जानकारी पोस्ट की। विभाग ने बताया कि यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

करदाताओं को इस समय की सीमा को बढ़ाकर अपने रिटर्न को सही करने और भविष्य की योजनाओं को अनुकूल बनाने का अवसर मिलेगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिटर्न को समय पर दाखिल करें ताकि वे किसी भी वित्तीय संकट से बच सकें।

आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना के तहत ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। नियमों के अनुसार, इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 थी. दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का पूरा भुगतान करना चाहिए था। सर्कुलर में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है।