Delhi सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी खुशखबरी, योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू
Delhi Government - राज्य सरकार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें:
The Chopal, Delhi Government - राज्य सरकार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसे Chief Minister Mahila Samman Yojana कहा जाता है, राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देगा। 10 दिसंबर से इस योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के चुनावी वादों में यह योजना शामिल है।
दिल्ली विधानसभा के सदस्य जितेन्द्र सिंह तोमर ने इसकी सूचना सोशल मीडिया पर दी। “1000 रुपये वाली केजरीवाल जी की महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, आ जाइए विधायक कार्यालय,” उन्होंने लिखा।”
अरविंद केजरीवाल ने जानकारी प्रदान की:
नवंबर महीने में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान कार्यक्रम जल्द ही महिलाओं के लिए पंजीकृत होगा। इसके बाद महिलाओं को एक हजार रुपये देंगे।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त का पालन करना होगा। वास्तव में, महिलाएं राज्य की पंजीकृत मतदाता हैं; यदि ऐसा नहीं है और दिल्ली में रह रहे हैं तो वे अपने क्षेत्र के विधायक से मदद ले सकते हैं।
दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की योग्यता—
- दिल्ली की आधिकारिक वोटर महिलाएं होनी चाहिए।
- महिलाओं की सालाना आय कम से कम 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
- सालाना आय 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए
- महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले ही कई पेंशन योजनाओं का लाभ दे दिया है।
- एक महिला के नाम पर चार पहिया वाहन होना योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान कार्यक्रम के लिए आवश्यक दस्तावेज
पहचान पत्र—वोटर आईडी,
आधार पत्र,
घर प्रमाणपत्र,
आय का प्रमाणपत्र।
कैसे पंजीकृत करें—
दिल्ली की महिलाएं जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में शामिल होना चाहती हैं, वे आवश्यक दस्तावेज लेकर विधायक कार्यालय जा सकती हैं, जहां वे पंजीकृत होते हैं।"