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PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, 23 साल की नौकरी पर मिलेगी 7500 रुपये मंथली पेंशन

EPFO - आप पेंशन के हकदार हैं यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी में हैं और आपके पीएफ में काटा जाने वाला धन जमा होता है। वास्तव में, एक अपडेट में आपको बताया गया है कि पीएफ खाताधारकों को 23 साल की नौकरी पर 7500 रुपये पेंशन मिलेगी...

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PF खाताधरकों के लिए खुशखबरी, 23 साल की नौकरी पर मिलेगी 7500 रुपये मंथली पेंशन

The Chopal, EPFO - आप पेंशन के हकदार हैं यदि आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी में हैं और आपके पीएफ में काटा जाने वाला धन जमा होता है। ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारी पेंशन योजना को प्रबंधित करता है, जो आपके PF अकाउंट से एक हिस्सा लेता है।

EPS 1995 में शुरू हुआ और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए है। आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आपका कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा और आप 58 साल की उम्र के बाद पेंशन लेने के योग्य होंगे। अब आप इस स्कीम के तहत आपकी पेंशन की रकम जानते हैं।

वर्तमान नियम:

वर्तमान में, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत और महंगाई भत्ता का हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है। कर्मचारियों का योगदान भी 12 प्रतिशत है। कंपनी का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन फंड (EPS) में जाता है, जबकि बाकी 3.67% पीएफ खाते में जाता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशन योग्य सैलरी 15 हजार रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसे में उसके पेंशन खाते में प्रति महीने 1250 रुपए मिलेंगे (15000 भाग 8.33/100)।

 मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन कितनी होगी-
मान लीजिए कि आप 23 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू की थीं और 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। यानी, आप 35 साल तक काम करते रहे। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी 25 हजार रुपये है। EPS से बाहर निकलने से पहले किसी कर्मचारी का पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य मासिक वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है।

मंथली पेंशन का अर्थ है पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा /70।

मंथली निधि: 15,000 X 33/70 = 7500

अब हायर पेंशन का विकल्प भी है—
 केंद्र सरकार ने हायर पेंशन के अलावा पिछले साल से चल रही नॉर्मल पेंशन स्कीम भी दी थी। 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के मेंबर थे और इसके बाद भी बने रहे कर्मचारी हायर पेंशन के लिए योग्य हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशन योग्य सैलरी 15 हजार रुपए से अधिक नहीं हो सकती है।

लेकिन हायर पेंशन विकल् प में इसे बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत से लेबर यूनियन चाहते हैं कि इसे 25 हजार रुपये कर दिया जाए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र अभी 21 हजार रुपये की अनुमति दे सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना है, तो ईपीएफओ आपके PF खाते से EPS का पैसा काट लेगा।

21000 रुपये की बेसिक पेंशन—
यदि मान लिया जाए कि आपने 23 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू की है और 58 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो यानी, आप 35 साल तक काम करते रहे। मान लिया कि EPS से बाहर निकलने से पहले पिछले छह सौ महीनों में आपकी बेसिक सैलरी २१ हजार रुपये थी। EPS से बाहर निकलने से पहले किसी कर्मचारी का पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य मासिक वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है।

मंथली निधि: 21,000 X 35/70 = 10,500

 अगर 25000 रुपये की न्यूनतम आवश्यकता स्वीकार की जाती है, तो मंथली पेंशन के लिए 12,500 रुपये मिलेंगे: 25,000 गुना X 35/70 = 12,500

(नोटः EPFO ने हायर पेंशन कैलकुलेशन को अब तक घोषित नहीं किया है। यहां, हमने पुराने फॉर्मूले पर कैलकुलेशन किया है। EPFO से जानकारी मिलने पर ही कैलकुलेशन पारदर्शी होगा।)

जानें कुछ महत्वपूर्ण नियम-

कर्मचारी EPFO में योगदान करने पर दस साल काम करने के बाद पेंशन पात्र हो जाएगा। पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है, लेकिन 50 साल की उम्र से कम कटौती मिलती है। यदि कर्मचारी 50 साल से कम उम्र का है तो उसे 58 साल की उम्र तक काम करना होगा। 10 वर्ष पूरे न किए तो पूरा पेंशन फंड निकाला जा सकता है।