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अब पुरानी गाड़ी बेचने पर लगेगा GST, काउंसिल की बैठक के दौरान लिया गया फैसला

GST Council Meeting - जैसलमेर, राजस्थान, में जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए। लेकिन आपको बता दें कि इस बैंक ने पुरानी कारों की बिक्री पर GST को 12 प्रतिशत से इतने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। GST में यह बदलाव, हालांकि, केवल कंपनियों या डीलरों द्वारा बेची गईं पुरानी कारों पर लागू होगा। 

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अब पुरानी गाड़ी बेचने पर लगेगा GST, काउंसिल की बैठक के दौरान लिया गया फैसला 

The Chopal, GST Council Meeting - जैसलमेर, राजस्थान, में जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए गए। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने का एक प्रस्ताव मंत्री दल ने पेश किया था, लेकिन यह नहीं हुआ। काउंसिल ने इसे अगली बैठक (GST Council Meeting) में चर्चा करने के लिए निर्धारित किया है। 

इसलिए निर्णय नहीं हो सका-

GST काउंसिल की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी नहीं हुई। काउंसिल ने कहा कि इस मामले में अतिरिक्त व्याख्या की जरूरत है। इसलिए, मंत्रियों के एक समूह (GOM) को अधिक विवरण देने का आदेश दिया गया है। जिन लोगों ने कम प्रीमियम की उम्मीद की थी, वे इस खबर से निराश हैं। स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस योजनाओं पर वर्तमान में 18% जीएसटी लागू है। 

फोर्टीफाइड राइस पर जीएसटी कम किया गया-

जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को दी जाने वाली वस्तुओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। काली मिर्च (black pepper) और किशमिश को किसान खुद बाजार में बेचने पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। फोर्टीफाइड राइस पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी के दायरे से जीन थैरेपी बाहर होगी। फ्लाइ ऐश वाले एएए पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। बिना शुल्क वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि मरचेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सेस दरें कम होंगी।

कार बेचने पर अधिक जीएसटी-

इस बैठक में GST की नई दरों पर समझौता हुआ है। नमक और मसालों से भरे रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (पैक नहीं) पर 5% जीएसटी लगाया गया है। लेकिन लेबल और प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। इसी तरह, कैरेमेल पॉपकॉर्न (Caramel Popcorn) 18 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों की बिक्री पर GST को 12% से 18% करने का निर्णय लिया गया है। GST में यह बदलाव, हालांकि, केवल कंपनियों या डीलरों द्वारा बेची गईं पुरानी कारों पर लागू होगा।  पुरानी कार खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को सिर्फ 12% GST देना होगा।

उन्हें भी राहत नहीं मिली—

Zomato जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों को भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में राहत नहीं मिलने की खबर है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। GST में छूट का निर्णय नहीं ले पाए हैं। अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। वहीं, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। साथ ही, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (ACC) के 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले ब्लॉक पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।