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Income Tax द्वारा भेजे गए नोटिस का कैसे देना होता है जवाब, टैक्सपेयर्स के पते की बात

Income Tax Notice : आयकर विभाग टैक्स चोरी या आईटीआर में गलत जानकारी देने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस देता है। विभिन्न कारणों से नोटिस मिल सकता है। IT नोटिस मिलने पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने का तरीका बताएंगे। 

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Income Tax द्वारा भेजे गए नोटिस का कैसे देना होता है जवाब, टैक्सपेयर्स के पते की बात 

The Chopal, Income Tax Notice : आम तौर पर लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं जो टैक्स में छुट्टी के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए, विभाग पहले पूरे टैक्स को देखता है। टैक्स डिडक्शन ठीक नहीं लगता है तो विभाग लोगों को अतिरिक्त टैक्स की मांग करता है। 

IRS स्टेटमेंट या Form-16 से टैक्स क्लेम कर सकते हैं

यदि आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) में टैक्स डिडक्शन पत्र भेजना चाहते हैं, तो आप फार्म-16 या AIS स्टेटमेंट के तहत इसे भेज सकते हैं।  यही कारण है कि व्यक्ति अक्सर विभाग को अधिक टैक्स डिडक्शन के लिए पत्र भेजते हैं। इसके जवाब में, अगर विभाग को लगता है कि टैक्स भुगतान गलत है, तो पत्र भेजने वाले को अतिरिक्त टैक्स के लिए नोटिस भेजा जाता है। इस तरह के मामलों में, या तो विभाग की मांग सही होगी या आपकी तरफ से भरा गया आईटीआर सही होगा। 

आईटीआर जांच के बाद प्रक्रिया शुरू होती है

टैक्स डिडक्शन का पत्र मिलने के बाद विभाग पहले आपका आईटीआर फार्म देखता है। इसके अनुसार, विभाग की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आईटीआर को अपने खुद के रिकॉर्ड से Form 16, Form 26AS, AIS, TIS, आदि का उपयोग करके वैलिडेट करती है। इसकी जांच के बाद विभाग लोगों को नोटिस भेजता है। इनकम टैक्स विभाग टैक्स रिफंड या अतिरिक्त टैक्स की मांग करता है अगर कोई गलती होती है। 

इन इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है

टैक्स देने वालों को कई बार इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजता है। अधिकांश इनकम टैक्स विभाग आईटीआर भरते समय गलतियों के लिए नोटिस भेजते हैं। ITR (ITR) भरते समय लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन में गलती की है। यही कारण है कि आयकर विभाग नोटिस जारी करता है और अधिक टैक्स की मांग करता है। 

फॉर्म भरते समय टैक्स के बारे में गलत जानकारी देना

आईटीआर फॉर्म (ITR Form) भरते समय हमें पूरी जानकारी को देखना चाहिए। जब आप आईटीआर भरने में कोई गलती करते हैं, तो विभाग आपको नोटिस देगा। ऐसे में आपको हर परिस्थिति में टैक्स देना होगा। ऐसे समय में आपको अतिरिक्त टैक्स पेनल्टी देनी होगी। 

विभाग द्वारा गलत नोटिस भेजे जाने पर

ITR जांच के बिना विभाग नोटिस नहीं भेजता। लेकिन विभाग भी टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी करता है। ऐसे में विभाग से आए नोटिस का जवाब देते समय आपको असहमति व्यक्त करनी होगी और कुछ आवश्यक कागजात भी लगाने होंगे। ऐसे मामलों में विभाग सभी कागजातों को पूरी तरह से जांचता है। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर आपको टैक्स रिफंड मिलता है।