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Income Tax Department : इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को लेकर किया सतर्क, इन्हे लगेगा 10 हजार का जुर्माना

Income Tax Department : स्थायी खाता संख्या, या पंजीकृत खाता संख्या, एक १० अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में पैन कार्ड को लेकर एक चेतावनी दी है। जो अब इन लोगों को दस हजार रुपये का जुर्माना देगा-

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Income Tax Department : इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को लेकर किया सतर्क, इन्हे लगेगा 10 हजार का जुर्माना 

The Chopal, Income Tax Department : स्थायी खाता संख्या, या पंजीकृत खाता संख्या, एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है, जो हर किसी को होना चाहिए। पेन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बिना बहुत सी सरकारी सेवाओं का लाभ लेना असंभव है। यदि आपके पास पैन कार्ड है, तो आपको इसके नियमों और विशेषज्ञता के बारे में पता होना चाहिए।

साथ ही, हर पैन कार्ड होल्डर (PAN Card Holder) को पता होना चाहिए कि किस तरह की गलतियों से उन्हें बचना चाहिए और जो गलतियां उनके लिए भारी पड़ सकती हैं। आपके पास पैन कार्ड भी है, तो आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है कि किन चार गलतियों के कारण आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और कब आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

पेन कार्ड पर जुर्माना कब देना पड़ सकता है?

भारतीय आयकर अधिनियम के तहत दो से अधिक पैन कार्ड रखना अपराध है। आयकर विभाग पैन कार्ड नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक पैन कार्ड बनाता है, तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

पेन कार्ड में कई उपयोग

यद्यपि आपके पास एक ही कार्ड हो सकता है, विभाग को लगता है कि आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एक से अधिक बार पैन कार्ड से भुगतान करता है। यदि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आप नहीं पहुंचे, तो फिर से अप्लाई करने से दो पैन कार्ड मिल सकते हैं।

पेन कार्ड में कोई गलती होने पर—

यदि आपका पैन कार्ड गलत है और आप इसे बदलने के लिए आवेदन करते हैं, तो आप 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और प्रोसीजर में देरी का शिकार हो सकते हैं। इसके बजाय, आप टैक्स अधिकारियों से संपर्क करें और अपनी गलती को सुधारें। गलत दस्तावेज बनाने से बचें, क्योंकि यह आपको कानूनी परेशान कर सकता है।

शादी करने के बाद नए पैन कार्ड-

शादी करने के बाद बहुत सी महिलाएं अपना सरनेम बदलती हैं, साथ ही पैन कार्ड भी बदलती हैं। फिर भी, ऐसा करना उचित नहीं है। विभाग ने कहा कि आप कार्ड में करेक्शन (correction) कर सकते हैं अगर आपका सरनेम बदल गया है या अगर आप नाम, पता या जन्मतिथि से जुड़े बदलाव करना चाहते हैं। नए कार्ड के लिए आवेदन करने पर आपके पास दो पैन कार्ड होंगे, जिससे आप पर कार्रवाई हो सकेगी।

PAN कार्ड सरेंडर या कैंसल कैसे करें?

आप अपने पैन कार्ड को offline या online कैंसल कर सकते हैं। यूटीआई या एनएसडीएल के किसी सुविधा केंद्र पर जाना होगा अगर आप ऑफलाइन तरीका चाहते हैं। वहां आप 49A फॉर्म भरेंगे, जिसमें अपने पैन कार्ड के विवरण भरेंगे और फॉर्म जमा करेंगे। 24 घंटे में काम पूरा हो जाएगा।

वहीं, पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करना चाहते हैं तो NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाना होगा। यहां पर आप जिस पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विवरणों को एंटर करें। इसके बाद आपको सेक्शन 11 में तीसरे पैन की जानकारी भरनी होगी। आपको यहां दूसरे पैन कार्ड की एक कॉपी भी जमा करनी होगी।

पैन कार्ड चोरी या खो गया हो तो क्या करें?

यदि आपका पैन कार्ड खो गया, चोरी हो गया या फट गया है, तो आपको पहले स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ताकि वे आपके खोए हुए पैन कार्ड की जानकारी रख सकें, इस मामले को इनकम टैक्स विभाग को सूचित करना आवश्यक है। नए पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं (आप नवीन PAN card के लिए आवेदन कर सकते हैं) नया पैन कार्ड मिलने के लिए और आपकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको FIR की एक कॉपी भी देनी हो सकती है।

यह गैरकानूनी है कि कई लोग एक साथ कई PAN कार्ड रखकर धोखाधड़ी करते हैं। यही कारण है कि आपको ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।