indian currency : 10 रुपये के सिक्के से दुकानदार ने किया मना, जानिये नया नया नियम
Latest Update on 10 Rupees Coin : आरबीआई 1, 5 और 10 रुपये के सिक्के चलाता है। अधिकांश लोग 10 रुपये के सिक्के को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया मानते हैं। इसलिए लोग इसे बाजार, दुकान या कहीं भी लेने से मना करते हैं। आपको बता दें कि प्रचलित सिक्का लेने से मना करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस खबर में पूरी जानकारी मिलेगी।
The Chopal, Latest Update on 10 Rupees Coin : यह कहना आम है कि कई दुकानदार और अन्य लोग 10 रुपये का सिक्का नहीं लेते हैं। उसे चलन से बाहर बताकर लेने से इनकार करते हैं। लेकिन इनकार करने वाले की शिकायत करने पर संबंधित पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 रुपये के सिक्के लीगल टेंडर हैं और इनसे इनकार करने वाले को सजा भी हो सकती है। इसका परिणाम जुर्माना या कारावास हो सकता है।
जानकारी की कमी से हुई समस्या
यह भी देखा गया है कि दुकानदारों ने 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करते हुए उसे नकली बताकर लोगों को धमका रहे हैं। इसे नहीं ले रहे हैं। 10 रुपये का सिक्का आज भी चलन में है और कोई इसे नहीं छोड़ सकता। 10 रुपये के सिक्के के चलन को लेकर लोगों में जानकारी की कमी है। इससे दुकानदारों, ग्राहकों और दूसरों को परेशानी हुई है। आरबीआई (Reserve Bank of India) के निर्देशों के अनुसार, चलन में उपलब्ध किसी भी प्रकार की मुद्रा लेने से इनकार करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कर सकते हैं FIR
10 सिक्के लेने से इनकार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम (Indian Currency Act) और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से भी शिकायत की जा सकती है। सरकार और आरबीआई ने भी इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
10 का सिक्का नहीं लेने पर सजा हो सकती है
देश भर में कई दुकानदारों और अन्य लोगों ने 10 रुपये का सिक्का (10 का सिक्का) लेने से इनकार कर दिया है। अगर कोई 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो उसकी शिकायत कर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह गैरकानूनी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E में कहा गया है कि नकली नोटों या सिक्कों को छापना, नकली नोटों या सिक्कों का प्रचलन करना और असली सिक्कों (Indian currency news) को लेने से मना करना अपराध है। इन धाराओं के तहत दंड, जेल या दोनों भी हो सकता है। अगर कोई सिक्का लेने से इनकार करता है, तो उसे सबूतों के साथ शिकायत करने का अधिकार है।