PF खाताधारकों को कितने साल की नौकरी के बाद मिलेगी पेंशन, जानिए क्या कहते है EPFO के नियम
EPFO - ये खबर आपके लिए है अगर आप पीएफ खाताधारक हैं। आपको बता दें कि ईपीएफ पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें और नियम हैं। जिन लोगों को मार डालना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है..। तो चलिए ईपीएफओ से जुड़े नियमों के बारे में नीचे पढ़ें:
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The Chopal, EPFO Scheme - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) 1995 में शुरू हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), जो कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है, यह कार्यक्रम संचालित करता है।
न सिर्फ सब्सक्राइबर, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और नॉमिनी भी इस स्कीम से लाभ ले सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में पैसा मिलेगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इसके योग्यता मानदंडों को जानना चाहिए, ताकि आप इसका सही उपयोग कर सकें और आर्थिक संकट से बच सकें।
10 साल काम करना होगा-
ईपीएस पेंशन स्कीम का लाभ केवल ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिलता है, जिन्होंने 10 साल तक नौकरी की हो और 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में काम किया हो। साथ ही, जो व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक है, वह स्वयं पेंशन पाने का हकदार बन जाता है।
पेंशन का कैल्कुलेशन इस तरह कर सकते हैं:
ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं और ईपीएस स्कीम के जरिए पेंशन कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। दो बातें पेंशन की राशि पर निर्भर करती हैं। पहले, आपने पेंशन स्कीम में कुल कितने दिन योगदान दिया है और रिटायरमेंट से छह सौ महीने पहले आपकी औसत सैलरी क्या थी।
ईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर यह देखें: इसके लिए आप पहले epfindia.gov.in नामक ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सेवा का विकल्प चुनें।
- अगले चरण में, EDLI & Pension Calculator का विकल्प चुनें।
- इस विकल्प को चुनने से पहले कैल्कुलेटर का उपयोग कैसे करें।
- इसके बाद EDLI & pension calculator में सभी जानकारी दर्ज करके पेंशन का भुगतान करें।
पेंशन प्राप्त करने की उम्र में अंतर—
ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के तहत EAP (कर्मचारी पेंशन योजना) के लिए सब्सक्राइबर्स को कम से कम दस साल का योगदान देना होगा। 20 वर्ष या उससे अधिक समय का योगदान करने पर दो वर्ष का बोनस भी मिलता है। 50 से 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होने पर आपकी पेंशन राशि कम हो जाएगी क्योंकि ब्याज 4 प्रतिशत से कम होगा। साथ ही, 58 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होने पर आपको 60 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष चार प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगी।