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RBI ने 10 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा वापिस

RBI Action On Bank : आरबीआई समय-समय पर बैंकों और उनके ग्राहकों को जानकारी देता है। वहीं, अगर कोई बैंक आरबीआई (RBI) के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो आरबीआई को पूरा अधिकार है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे। आरबीआई ने हाल ही में दस बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। इन बैंकों को जानें। 

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RBI ने 10 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा वापिस 

The Chopal, RBI Action On Bank : ये खबर शायद आप भी बैंक खाताधारक हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के कुछ बड़े बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसका सीधा असर इन बैंकों के खाताधारकों पर पड़ा है। आरबीआई अपडेट ने इन बैंकों की सभी भुगतान बंद कर दिए हैं, जो खाताधारकों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि इन बैंकों में आपके बैंक का नाम शामिल नहीं है. अगर आपके भी बैंक खाते हैं, तो आपको कुछ काम करना चाहिए। 

इसलिए बैंक बंद हो गए

आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन बैंकों में अपने खातों को चालू रखना ग्राहकों को महंगा हो सकता है (RBI Latest Update)। क्योंकि इन बैंकों में पूंजी और आय नहीं है। इसलिए बैंकिंग अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। बैंकिंग अधिनियम, 1949 के नियमों के अनुसार, बैंक को अपने जमाकर्ताओं की जमा राशि को सुरक्षित रखने और उसे पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक हितों को देखते हुए आरबीआई ने इन सभी बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया।

इन बैंकों का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड स्थित है

श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात

हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक

जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र

सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली, राजस्थान

पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 

बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी

कर्नाटक के मंडया में शिम्शा सहकारी बैंक

तेजपुर, असम में स्थित महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड

आंध्र प्रदेश में उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड

ग्राहकों को इतना पैसा वापस मिलेगा

DICGC अधिनियम 1961 (Provisions of the DICGC Act 1961) के अनुसार, आरबीआई किसी भी बैंक का लाइसेंस जब भी रद्द करता है तब प्रत्येक ग्राहक को जमा बीमा और गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक का भुगतान मिलता है। ग्राहक जमा बीमा दावा राशि का पूरा हकदार होता है।