हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पम्प सिस्टम के लिए आवेदन किया हुआ है . उन किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा संचालित पम्प 75 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाने का निर्णय किया गया है. एडीसी जगनिवास ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन किसानों ने पहले आवेदन कर दिया था और सोलर वाटर पम्प सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो लाभार्थी हिस्से का डिमांड ड्राफ्ट एडीसी कम सीपीओ आईडी झज्जर के नाम बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा न 212 में 24 जून तक जमा करवा सकते हैं. 24 जून के बाद कोई डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा.
एडीसी जगनिवास ने जानकारी दी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों. जिन्होंने पहले इस सिस्टम को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है.
जो किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प ले चुके हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है . एक किसान सिर्फ एक बार ही योजना का लाभ उठा सकता है .चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कम्पनी को वर्क आर्डर जारी होने के 4 माह के अन्दर-2 उपलब्ध करवा दिया जाएगा. उन्होंने बताया उक्त योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी.
जानकारी देते हुए कहा कि 3 एचपी मोनोब्लॉक डीसी सोलर वाटर पम्प सिस्टम के लिए 40 हजार 779 रुपए, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 42 हजार 342 रुपए, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 41 हजार 390 रुपए, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 59 हजार 491 रुपए, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 57 हजार 826 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 88 हजार 52 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 83 हजार 860 रुपए तथा 10 एचपी सबमर्सिबल एसी व डीसी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए एक लाख 9 हजार 989 रुपए जमा करवाने होंगे.