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Pan Card धारकों के पास ₹1000 बचाने का बेहतरीन मौका, फटाफट चेक करें डिटेल

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यह खबरआपके  फायदे वाली भी है क्योंकि इससे आपके 1000 रुपये तक बच सकते हैं!दरअसल  भारत सरकार ने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड ( Aadhaar card ) को 31 दिसंबर 2021 तक जोड़ने (Aadhaar PAN link last date) की डेडलाइन बनाई थी! जिन लोगों ने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा ना करवाने वालों  के लिए सरकार द्वारा  1000 रुपये के जुर्माने का नियम है!
सरकार ने किया नियम में संशोधन  नियम कहता है कि इनमक टैक्स एक्ट के नए सेक्शन के मुताबिक पैन और आधार कार्ड को निर्धारित समयावधि में लिंक कराना जरूरी है!कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे जुर्माने के तौर पर राशि वसूली जाएगी जो अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकती है.


ऐसे में अगर 1000 रुपये जुर्माने के साथ अन्य कई परेशानियों से बचना है तो तुरंत पैन और आधार कार्ड को लिंक करा लें ! PAN-Aadhaar Link deadline की तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई है!
जो लोग आधार और पैन कार्ड (PAN card) को लिंक नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान लाने के लिए सरकार ने बजट में खास नियम बनाया है!पिछले साल बजट में सरकार ने इसके लिए फाइनेंस बिल पारित किया था!फाइनेंस बिल में यह नियम रखा गया है कि जो लोग पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है!इसके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है!

इस झंझट से  बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि पैन (PAN card) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक कर लिया जाए!इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दी गई है!

पैन-आधार लिंक करवाने की लास्ट डेट
                                                             पैन-आधार लिंक (Aadhaar PAN link last date) नहीं कराने का घाटा सिर्फ हजार रुपये का जुर्माना नहीं है!कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं जिसे पैन कार्ड होल्डर को झेलनी पड़ सकती है!अगर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराएं तो पैन अवैध हो जाएगा और उससे जुड़े सभी काम रुक जाएंगे!इससे म्यूचुअल फंड, शेयर में नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई नया बैंक खाता खोल सकेंगे!और न पुराने का केवाईसी करा सकेंगे!                                                                                                                                                  

इस तरह के काम में वैध पैन कार्ड की जरूरत होती है! आपका पैन कार्ड अवैध होने पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते!इनकम टैक्स कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अवैध पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ एसेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है!पैन कार्ड अगर अवैध हो जाए तो कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर सकता है!इसलिए, पैन कार्ड होल्डर के लिए जरूरी है कि वह पैन-आधार लिंक लास्ट डेट (PAN-Aadhaar link last date) से पहले दोनों दस्तावेजों को जोड़वा लें और आर्थिक घाटे से बचने का उपाय कर लें!ऐसा करने से जुर्माने से बचा जा सकेगा और शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश बिना रोकटोक जारी रहेगा.