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इन लोगों को प्रधानमंत्री किसान किस्त पड़ेगी लौटानी, आप इनमें शामिल है या नहीं देखें,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहें है और किस्त अब आने वाले है. अभी के वक्त किसान खेतों में गेहूं की कटाई और कढ़ाई कर रहें है. सरकार अब तक 7 किस्त दे चुकी है और आठवीं किस्त इसी महीने से आनी शुरू होगी, परंतु किसान सम्मान की लाभकारी
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इन लोगों को प्रधानमंत्री किसान किस्त पड़ेगी लौटानी, आप इनमें शामिल है या नहीं देखें,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहें है और किस्त अब आने वाले है. अभी के वक्त किसान खेतों में गेहूं की कटाई और कढ़ाई कर रहें है. सरकार अब तक 7 किस्त दे चुकी है और आठवीं किस्त इसी महीने से आनी शुरू होगी, परंतु किसान सम्मान की लाभकारी योजना में बहुतायत में किसान गलत तरीके से किसान केंद्र सरकार से सालाना 6000 रुपये ले रहे हैं.

इन लोगों को प्रधानमंत्री किसान किस्त पड़ेगी लौटानी, आप इनमें शामिल है या नहीं देखें,गलत तरीके से किस्त ले रहें किसानों का एक आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ था कि फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे अयोग्य किसानों की संख्या पंजाब , असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में काफी है.

अयोग्य किसान जो किस्त पहले किस्तें ले चुके है उन किसानों से सरकार वसूली भी कर रही है. अगर आप पीएम किसान की किस्त ले रहे हैं तो पहले ये जान लें कि आप उसके योग्य य या अयोग्य हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक 55.58 प्रतिशत आयकरदाता हैं. बाकी 44.41 प्रतिशत वह किसान हैं, जो योजना के योग्य नहीं है यानी की वह गलत तरिके से किस्त ले रहें है. ऐसे अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

अब आप पढ़िए कौन किसान निधि सम्मान के योग्य नहीं है,

बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा. परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा. आइए जानें और किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं. बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, परंतु खेत के मालिक नहीं होते.

यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते. अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता. प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता.

अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, परंतु उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते. वहीं इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

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