PAN Card : पैन कार्ड को लेकर कहीं आपने नही की भूलकर ये गलती, लग जाएगा 10 हजार का जुर्माना
The Chopal, PAN Card : आज के समय पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इस कार्ड को इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड में अंकित 10 डिजिट नंबर में हमारी कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है। इस कार्ड की मदद से सरकार आसानी से फाइनेंशियल एक्टिविटी और टैक्स इवेजन को ट्रैक कर सकती है।
आज के समय म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में निवेश, वित्तीय लेनदेन से लेकर कई जरूरी जगहों पर पैन कार्ड की मांग की जाती है। अगर आपके पास पैन कार्ड है। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने पर आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस गलती के बारे में विस्तार से -
Duplicate pan card penalty
अगर आपके पास दो पैन कार्ड है। ऐसे में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप अपने पास दो पैन कार्ड को रखते हैं।
इस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए।
अगर आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन फ्रीज हो सकता है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इसको लेकर प्रावधान भी किया गया है।
ऐसा न करने पर आपको भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
How to surrender pan card
पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करके कॉमन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरना है।
इसके बाद आपको फॉर्म भरकर उसे दूसरे पैन कार्ड के साथ अटैच करके NSDL ऑफिस में जाकर सबमिट करना है।
ये पढ़ें : Wheat : मिलेट्स और गेहूं दोनों में किसके आटे की रोटी सेहत के लिए लाभदायक