7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बनेगी मौज, नई स्कीम 10 दिन बाद होगी लागू 
 

7th pay commission news: 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों, टैक्सपेयर्स और आम लोगों पर पड़ेगा। खासकर पेंशन स्कीम से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया गया है।

 
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बनेगी मौज, नई स्कीम 10 दिन बाद होगी लागू 

The Chopal : नया वित्तीय वर्ष अगले अप्रैल से शुरू होगा। नए वित्तीय वर्ष में आम लोगों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे। वहीं कुछ नए नियम भी लागू होंगे। ऐसा ही एक नियम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा है। दरअसल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) आगामी अप्रैल से लागू होने वाली है। यह भारत सरकार की एक नई पेंशन योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह लागू होने से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प देने का प्रयास किया गया है। कर्मचारी NPS या UPS में से एक को चुनने के लिए यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत उपलब्ध होगी।

UPS के बारे में अतिरिक्त जानकारी

इस कार्यक्रम में विशिष्ट पेंशन का प्रावधान है। 25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।  दस से बीस वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, न्यूनतम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है।

फैमिली ऋण

फैमिली पेंशन की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। कर्मचारी योजना में अपनी बेसिक सैलरी का दस प्रतिशत देंगे। साथ ही सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। बता दें कि सरकार NPS में 14% का योगदान देगी। NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों, जो इसे चुनते हैं, यह योजना लागू है। साथ ही, न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे वे कर्मचारी जो कम से कम दस साल की सेवा की है।