7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी, नियमों को किया अपडेट 

Gratuity and Pension Rules:  जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है, तो उन्हें हर महीने भुगतान किया जाता है पेंशन।  लेकिन ग्रेच्युटी नौकरी छोड़ने के बाद मिलती है।  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। सरकार ने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने के नियम बनाए हैं।

 

The Chopal, Gratuity and Pension Rules: महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल गया है। लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने भी कड़ी चेतावनी दी है। ध्यान दें! इन नियमों को अनदेखा करने से आपकी ग्रेच्युटी और पेंशन (नवीन पेंशन स्कीम) पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

 लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा, लेकिन भविष्य में राज्य स्तर पर भी लागू हो सकता है। 

 जारी नोटिफिकेशन

Central Civil Services Act 2021 के नियम 8 के आधार पर, दो साल पहले केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी।

यदि कर्मचारियों का प्रदर्शन यानी उनके काम के प्रति वैया कमजोर रहता है, तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों पर रोक लगा दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों को हर महीने काम परफॉरमेंस रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है कि सभी कर्मचारी। ये नियम कर्मचारियों पर लागू किए जाएंगे जो अपने काम में लापरवाही करते हैं। सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र ने नए नियमों को सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेजा है। इस बार यानी सरकार इस नियम पर सख्त है।

ये लोग करेंगे

रिटायर्ड कर्मचारी के अप् वाइंटिंग अथॉरिटी के सदस्यों को ग्रेच् युटी या पेंशन रोकने का अधिकार प्रेसिडेंट को है।
सचिव जो मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है (पेंशन नियमों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों)।
सीएजी को ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।

जानिए कैसे काम करेगा

  1. Zarai नियम के अनुसार, अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
  2. यही नियम रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
  3. अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है, तो उससे पूरी या आंशिक पेंशन या ग्रेच्युटी वसूली जा सकती है।
  4. विभाग को हुए नुकसान के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा।
  5. अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या स्थायी रूप से रोक सकती है।

अंतिम आदेश से पहले सुझाव लेना चाहिए

इस नियम के अनुसार, ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सीधे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है. इसके बजाय, अथॉरिटी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा, इससे पहले कि अंतिम निर्णय (रिटायरमेंट फ्री) दिया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित न्यूनतम मासिक राशि 9000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, यदि पेंशन को रोका या निकाला जाता है।