पशु आवास योजना के तहत मिलेगी 90 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Development Scheme : सरकार खेती और पशुपालन दोनों में किसानों को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए सरकार पशु खरीदने से लेकर उनके लिए घर बनाने के लिए अनुदान देती है। राज्य सरकार गोपालन और पशु शेड बनाने के लिए 75 और 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Chief Minister Livestock Development Scheme) किसानों को यह सब्सिडी देती है। 
 

The Chopal : सरकार राज्य की जीडीपी में कृषि का 20 प्रतिशत योगदान होने की कोशिश कर रही है। पशुपालक किसान इस योजना से 90 प्रतिशत सब्सिडी पर अपने पशुओं के लिए घर बना सकेंगे। पशुपालकों को इससे फायदा होगा। साथ ही राज्य सरकार पशु दूध पर 3 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा, राज्य में पशुपालकों के लिए और भी सुविधाजनक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है? 

पशुपालकों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, पशुपालकों को घर बनाने के लिए भी पैसे मिलते हैं। इस तरह, योजना पशुपालकों को आवास और पशु खरीद के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देती है। इस योजना के तहत नि:शुल्क कई कार्य किए जाते हैं, जैसे टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, कृमिनाशक दवा, विशेष पशु चिकित्सा शिविर, पशुपालन प्रशिक्षण, आदि। पशुपालकों को इस योजना से आर्थिक सहायता मिल रही है।

पशु आवास सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? 

आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु खरीदने और उनके आवास पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम होना आवश्यक है, विधवा (लागू होने पर) या दिव्यांग (लागू होने पर) की बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है

पशु आवास सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for animal housing subsidy)

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने निकटतम कृषि कार्यालय में जाना होगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म वहां से डाउनलोड करना होगा।
अब आपको इस फार्म में पूछे गए सभी विवरणों को सही से भरना होगा।
इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में डाल देना होगा।
अब पूरी तरह भरकर इस फॉर्म को पशुपालन विभाग के कार्यालय में भेजना होगा।
इस तरह आप पशुधन विकास योजना के तहत पशु खरीदने और उनके लिए आवास शेड बनाने का अनुरोध कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं।

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