नए साल पर आम जनता को मिली बड़ी सौगात, अब पुराने कलेक्टर रेटों के हिसाब से होगी मकान-प्लाट की रजिस्ट्री
 

Registry of house, plot and shop : हरियाणा में अभी पुराने दरों पर ही मकान, प्लाट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। इसकी वजह यह है कि वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) ने वर्तमान में नए कलेक्टर रेटों को लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया है।
 

Registry of house, plot and shop : हरियाणा में अभी पुराने दरों पर ही मकान, प्लाट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। इसकी वजह यह है कि वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) ने वर्तमान में नए कलेक्टर रेटों को लागू करने का निर्णय स्थगित कर दिया है। FCR की इस कार्रवाई से राज्य में हजारों लोगों को राहत मिली है। हालाँकि, यह कुछ दिन की राहत मात्र है। लोग अपनी जमीन या मकान को पुराने कलेक्टर रेटों में ही रजिस्ट्री करा सकते हैं जब तक नए कलेक्टर रेट नहीं आते।

नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद से बहुत से कॉमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टियों के गवर्नमेंट रेट बढ़ेंगे। हालाँकि, सभी जिलों में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इन्हें सिर्फ एक जनवरी 2024 से लागू करना था। FCR ने जिला राजस्व अधिकारियों को रेट नहीं बढ़ाने का निर्णय बताया है।

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नए रेटों के कारण अवस्था अभी स्पष्ट नहीं है

अब स्थिति स्पष्ट नहीं है कि नए कलेक्टर रेट कब से लागू होंगे। क्योंकि FCR ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट पर ही रजिस्ट्री करने की अनुमति दी है ऐसे में लोगों को सोमवार से अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने में भी राहत मिलेगी। क्योंकि नए कलेक्टर रेट लागू होने से रजिस्ट्री को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

कंप्यूटर में डाला गया डेटा

जिला राजस्व विभाग अभी तक प्रत्येक तहसीलदार से उनके क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट की जानकारी मांगता था। इसमें एक विशिष्ट मिश्रण लगाया गया था, जिसके आधार पर क्षेत्रीय दरों को बढ़ा या घटाया गया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन महीने के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर दरों को बनाने का आदेश दिया। अब नए कलेक्टर रेटों का अनुमान पिछले वर्ष के डेटा से किया गया है। नए कलेक्टर रेटों को लेकर जिलों में आपत्ति है। जनवरी के पहले सप्ताह में इन आपत्तियों का समाधान होने की उम्मीद है।

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