UP में आवास विकास परिषद आवंटी को वक्त पर कब्जा न देने पर देना होगा हर्जाना
 

UP News : लखनऊ की आवंटी को समय पर नहीं लेने पर अब आवास विकास परिषद को हर्जाना देना होगा। आवास विकास परिषद को राज्य उपभोक्ता आयोग ने हर्जाना लगाया है। मनमाने ढंग से अधिक खर्च किया गया था।

 

House Possession : राज्य उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ में आवास विकास परिषद पर हर्जाना लगाया है। इसके अलावा, अधिनियम ने आवंटी को कब्जा न करने पर किराया देने का भी आदेश दिया है। कर्नल अशोक कुमार के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने यह निर्णय लिया है। आयोग ने फैसला दिया कि आवास विकास परिषद की सेवा में कमी आई है। अतिरिक्त चार्ज के रूप में लिए गए 4.76 लाख रुपये को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा। 

तय अवधि तक धन नहीं देने पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देना होगा। साथ ही देर से आवंटित फ्लैट कब्जा मिलने से हुए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान, खासकर इसलिए कि परिवादी एक भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी है और 100 प्रतिशत विकलांग है। आवास विकास परिषद ने 84 वर्ष की आयु में उनके साथ अवैधानिक कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप जमा की गई पूरी रकम 20.93 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जो दो साल से आठ साल तक चलेगा। पांच लाख रुपये मानसिक और आर्थिक कष्ट के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा, पांच साल तक किराए के घर में रहने के एवज में तीन लाख रुपये प्रति माह देना होगा।

ई-निलामी के जरिए भूखंड बेचेगा एलडीए

बसन्तकुंज योजना के 145 भूखण्डों को एलडीए ई-आक्शन से बेचेगा। 60 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखण्डों को बोली लगाकर खरीदने के लिए लोगों को मौका मिलेगा। ई-आक्शन भी विभिन्न योजनाओं में स्थित व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, फैसेल्टीज, होटल, फाइन डाइन और मिश्रित भू-उपयोग के भूखण्डों को शामिल करेगा। 22 फरवरी से ई-आक्शन पोर्टल फिर से खुला है। 04 मार्च तक इच्छुक लोग ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। 07 मार्च को ई-परीक्षा होगी।

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