महिला को डार्लिंग बोलने वाले रहें सावधान, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
 

Calcutta High Court: पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ की जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि हमारा समाज किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनजान महिला को सड़क पर चलते हुए डार्लिंग कहने की अनुमति नहीं देता।

 

The Chopal : कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहता है, तो वह यौन उत्पीड़न का गुनहगार होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत उसे जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ के जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि अगर आरोपी किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहता है, तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी ठहराया जाएगा, भले ही आरोपी ने शराब पी रखी हो या किसी भी स्थिति में हो।

ये पढ़ें - MP के किसानों के लिए राहत की खबर, प्रति हेक्टेयर मिलेगा ₹32,000 का मुआवजा 

जस्टिस सेनगुप्ता ने अपीलकर्ता आरोपी जनक राम की सजा को भी बरकरार रखा, जिसने नशे में पकड़े जाने के बाद एक शिकायतकर्ता (महिला पुलिस अधिकारी) से कहा, "क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या? धारा 354ए (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती है, जो दोषी को सजा देती है। “सड़क पर किसी अनजान महिला को, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो, किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है। 

जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शराब पीता हो या नहीं, किसी भी अनजान महिला को "डार्लिंग" शब्द से नहीं संबोधित कर सकता है, और अगर ऐसा किया गया है तो यह स्पष्ट रूप से अपमानजनक है और शब्द मूल रूप से एक यौन टिप्पणी है।आरोपी ने अदालत में कहा कि कोई सबूत नहीं था कि वह टिप्पणी करते समय नशे में था।

ये पढ़ें - Delhi Dehradun Expressway का कितना हुआ अबतक काम, इस दिन से रफ्तार भर सकेंगी गाड़ियां 

हाई कोर्ट ने कहा, "अगर आरोपी ने यह शांत अवस्था में रहते हुए महिला अफसर पर टिप्पणी की है तो अपराध और गंभीर हो जाता है।"जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि हमारा समाज आपको किसी भी अनजान महिला को सड़क पर चलते हुए डार्लिंग कहने की अनुमति नहीं देता। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में दोषी को पांच साल की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।