UP में घर बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव, मकान शुरू करने से पहले जान ले नए नियम 

हाल ही में अपडेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को जारी की गई संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तहत अब 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे नहीं बनाए जाएंगे, जो पहले थे। अब भूतल पर पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई की एक मंजिल भी बनाया जा सकेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी इस खबर में मिलेगी।

 

UP News : नए नियमों के अनुसार, घरों में छज्जे की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर (ढाई फीट) से अधिक नहीं होगी। अब 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे नहीं बनाए जाएंगे, जैसे पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को जारी की गई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तहत। अब भूतल पर पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई की एक मंजिल भी बनाया जा सकेगा।

चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था होगी

उपविधि भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। अब, विकास प्राधिकरण व परिषद (Development Authority and Council) से भवन निर्माण के लिए आनलाइन पोर्टल पर जमा किए गए मानचित्र में त्रुटियां 15 दिन में दूर न करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। बिल्डर भी आंशिक रूप से प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।

यह प्रावधान पढ़ें

 सरकार ने पिछले दिनों ढाई दशक पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के सभी प्रविधानों को बदलने का फैसला किया था। गुरुवार को, आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्तों को संशोधित उपविधि भेजते हुए कहा कि वे इसे अपने-अपने बोर्ड से अनुमोदित कराते हुए तत्काल इसे लागू करें।

इस तरह निर्माण होगा

संशोधित उपविधि के अनुसार, 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन में दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाया जा सकेगा। ऐसे में भवन 10.50 से 12.50 मीटर की ऊंचाई तक बनाया जा सकेगा। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 300 से 500 वर्गमीटर है, तो बहु आवासीय भवन 15 से 17.50 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जा सकते हैं। 5जी नेटवर्क की स्थापना के लिए धर्मकांटा, मोबाइल टावर और घरों में पहली बार इस प्रक्रिया में व्यवस्था की गई है।

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