जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर आया बड़ा अपडेट, होने वाला हैं नियमों में बड़ा बदलाव, मिलेगी बड़ी राहत 
 

केंद्रीय बैंक के इस आदेश से घर खरीदने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उन्हें लोन चुकाने के बाद संपत्ति का कागज नहीं मिलेगा। RBI ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बैंक में मौजूद संपत्ति का विवरण लेने का आदेश दिया है।
 

The Chopal - केंद्रीय बैंक के इस आदेश से घर खरीदने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उन्हें लोन चुकाने के बाद संपत्ति का कागज नहीं मिलेगा। RBI ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों के बैंक में मौजूद संपत्ति का विवरण लेने का आदेश दिया है। शीर्ष बैंक ने कहा कि ग्राहक को होम लोन की पूरी रकम चुकाने के 30 दिनों के अंदर संपत्ति के कागज लौटाने होंगे। 

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रिजर्व बैंक ने रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को जारी किए गए निर्देश में फेयर प्रेक्टिसेज कोड का उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि पूरी रीपमेंट प्राप्त करने और लोन अकाउंट को बंद करने के लिए सभी चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जारी करना होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 की धारा 30A, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 45JA और 45L, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21 और 35A के तहत केंद्रीय बैंक ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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होम लोन का पूरा भुगतान करने वाले व्यक्ति को बैंक से जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वह तीन दिनों के अंदर संपत्ति का प्रमाणपत्र नहीं लौटाता है। लोन देने वाले बैंक पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।