Bihar में जमीन रजिस्ट्री पर बड़ी अपडेट, अब इस कागजात के बिना नहीं होगी जमीन की खरीद-बिक्री
 

Bihar News : अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अब प्रत्येक दस्तावेज में विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य है। जो हां या नहीं में उत्तर देना चाहिए। गौरतलब है कि नई जमाबंदी नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है।

 

Bihar Land Registry : जमीन निबंधन (रजिस्ट्री) के नए नियमों की शुरुआत से राजस्व में काफी कमी आई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जमीन रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को देखते हुए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक दस्तावेज में विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य है। जो जवाब 'हां' या 'नहीं' में देना चाहिए। गौरतलब है कि नई जमाबंदी नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। इसके कारण विभाग ने यह प्रणाली लागू की है।

शपथ पत्र में देना होगा इन बिंदुओं का जवाब

जमीन रजिस्ट्री के लिए विभाग ने एक शपथ पत्र फॉर्मेट बनाया है। जिस पर आपको 'हां' या 'नहीं' का उत्तर देना होगा। इस शपथ पत्र पर अपनी स्वयं की हस्ताक्षर भी होनी चाहिए। जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है और इसमें जमाबंदी सृजन का साक्ष्य है? क्या संयुक्त जमाबंदी कायम है? यदि जमाबंदी संयुक्त है, तो वे अपने हिस्से की जमीन को दान या विक्रय कर रहे हैं।

जमाबंदी या संपत्ति विवरण में किसी भी त्रुटि का उल्लेख करें। क्या जमाबंदी दानकर्ता या विक्रेता के नाम से कायम है? शहरी संपत्ति का होल्डिंग विक्रेता या दानकर्ता के नाम से कायम है? क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में एक फ्लैट या अपार्टमेंट है? अगर हां, तो होल्डिंग साक्ष्य क्या है? कुल 18 बिंदुओं, जैसे कि संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैट है या नहीं, शामिल हैं।

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